नई दिल्लीः पाकिस्तान ने शुक्रवार को कहा कि उसे प्रतिबंधित जमात-उद-दावा (जेयूडी) के प्रमुख हाफिज मुहम्मद सईद के प्रत्यर्पण के लिए भारत से अनुरोध मिला है, लेकिन वह इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है क्योंकि दोनों देशों के बीच इस संबंध में कोई समझौता नहीं है.


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'दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि नहीं'
जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने एक बयान में कहा, 'पाकिस्तान को भारतीय अधिकारियों से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिसमें तथाकथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग की गई है.'


हालांकि, भारत के अनुरोध पर अमल करने की कोई योजना नहीं हो सकती है, क्योंकि 'पाकिस्तान और भारत के बीच कोई द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि नहीं है.'


सीमा पार हमलों को अंजाम देता है सईद
बता दें कि भारत सईद पर सीमा पार हमलों में शामिल होने का आरोप लगाता है, हालांकि, प्रतिबंधित संगठन के प्रमुख ने सभी दावों का खंडन किया है. एक पाकिस्तानी अदालत ने 26/11 के मुंबई हमले के लिए अमेरिका और भारत की ओर से दोषी ठहराए गए सशस्त्र समूह लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के संस्थापक सईद को आतंकवाद के वित्तपोषण के दो मामलों में 31 साल जेल की सजा सुनाई थी.


भारत की ओर से भेजा गया था अनुरोध
इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया था कि भारत ने पाकिस्तान से 2008 के मुंबई आतंकी हमलों समेत ऐसे अनेक मामलों में वांछित हाफिज सईद को प्रत्यर्पित करने को कहा है. आतंकवादी के प्रत्यर्पण के लिए कुछ दस्तावेजों के साथ पिछले दिनों इस्लामाबाद को अनुरोध भेजा गया था. 


बागची ने अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि हाल में प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध भेजा गया था. सईद को संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी घोषित किया है.


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