कौन हैं वो तीन रंगरूट, जिनकी लड़ाई रंग लाई, अब अमेरिकी नौसेना में सिख रख सकेंगे दाढ़ी व पगड़ी
एक ऐतिहासिक कदम के तहत एक संघीय अपील अदालत ने फैसला सुनाया है कि यूएस मरीन कॉर्प्स में भर्ती होने वाले सिख दाढ़ी रख सकते हैं और पगड़ी पहन सकते हैं. डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की संघीय अपील अदालत के न्यायाधीशों ने शुक्रवार को यह आदेश दिया.
नई दिल्लीः एक ऐतिहासिक कदम के तहत एक संघीय अपील अदालत ने फैसला सुनाया है कि यूएस मरीन कॉर्प्स में भर्ती होने वाले सिख दाढ़ी रख सकते हैं और पगड़ी पहन सकते हैं. डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की संघीय अपील अदालत के न्यायाधीशों ने शुक्रवार को अप्रेजेंट कॉर्प्स के बाल काटने और दाढ़ी मुंडवाने के नियम को धार्मिक स्वतंत्रता बहाली अधिनियम का उल्लंघन बताया.
नियम से तत्काल छूट के लिए लड़ी लड़ाई
यह फैसला सिख मरीन कॉर्प्स के तीन रंगरूटों आकाश सिंह, जसकीरत सिंह और मिलाप सिंह चहल के बाद आया, जिन्होंने कॉर्प्स के बूट कैंप नियम से तत्काल छूट पाने के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की संघीय अदालत में एक आपातकालीन अपील के लिए लड़ाई लड़ी थी.
सिख तिकड़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील एरिक बैक्सटर ने ट्वीट किया, अब, तीन सिख रंगरूट, जिन्हें पहले धार्मिक आवास से वंचित कर दिया गया था, बुनियादी प्रशिक्षण में प्रवेश कर सकते हैं. सिख धर्म में पुरुष पगड़ी पहनते हैं और वे अपनी दाढ़ी या बाल नहीं कटवाते हैं.
मरीन कॉर्प्स ने अस्वीकार किए थे ये अनुरोध
मरीन कॉर्प्स ने पहले इन सभी अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया था, जिसके कारण ये तिकड़ी सालों से पूली बनी हुई है, एक व्यक्ति जिसने पहले से ही मरीन बनने के लिए साइन अप कर लिया है, लेकिन बूट कैंप में भर्ती प्रशिक्षण के लिए अभी तक नहीं छोड़ा है.
एकरूपता का दिया गया था हवाला
इसके अलावा मरीन कॉर्प्स ने तर्क दिया कि सिखों को धार्मिक दाढ़ी रखने की अनुमति देने से सेना की एकरूपता और भर्तियों के बीच उपस्थिति बाधित होगी, अंतत: राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होगा.
यह अमेरिकी सेना की अन्य शाखाओं के बावजूद अमेरिकी सेना, नौसेना, वायु सेना और तट रक्षक पहले से ही सिख धर्म की धार्मिक आवश्यकताओं को समायोजित कर रही है.
अदालत के लिए लिखते हुए जज मिलेट ने कहा कि सिख रंगरूटों के पास न केवल योग्यता के आधार पर सफलता की पर्याप्त संभावना है, बल्कि उन्हें खोने की कल्पना करना भी मुश्किल है.
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