Chandigarh Crime News in Hindi: चंडीगढ़ से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पांच साल से चल रहे POCSO मामले में 25 वर्षीय एक युवक को बरी कर दिया है, क्योंकि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा. 


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बता दें कि पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी दीपक ने उसको शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. आरोपी के वकील पीएस लकी ने दावा किया कि एफआईआर पांच साल की देरी के बाद दर्ज की गई थी और इस दौरान अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा था.


पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक जब लड़की 15 साल की थी तब उसकी दोस्ती दीपक नाम के व्यक्ति से हुई थी. दीपक ने उस लड़की को शादी का झांसा दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। 


उसके बाद आरोपी ने लड़की से बातचीत बंद कर ली थी और बाद में किसी और से शादी कर ली. यह सब होने के बाद लड़की ने आरोपी के खिलाफ सेक्टर-34 पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करी और पुलिस ने भी आरोपी के खिलाफ बिना किसी सबूत के मामला दर्ज कर लिया. 


आरोपी के वकील पलविंदर सिंह लक्की ने कहा कि लड़की ने युवक को फंसाने के लिए झूठी शिकायत की थी और पुलिस ने बिना किसी सबूत के केस फाइल किया लेकिन विपक्ष सबूतों को सही साबित नहीं कर पाए और हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद दीपक को आग्रिम जमानत मिल गई.


नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म, आरोपी को 20 साल की सजा


बीते दिन चंडीगढ़ से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई थी जहां फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा नौ साल के लड़के के साथ कुकर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई और साथ ही दोषी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. 


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