Himachal Pradesh में नशा तस्करों को दी जाएगी सजा ए मौत, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम सिंह धूमल ने हिमाचल पुलिस पर उठाए सवाल
Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में ड्रग सप्लाई करने वालों की खैर नहीं है. प्रदेश में अब ड्रग सप्लाई करने वालों को सजा ए मौत मिलेगी. इसके साथ ही ड्रग्स सप्लाई की मात्रा के कानून में भी संशोधन किया जाएगा.
अरविंदर सिंह/हमीरपुर: केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में चल रही 'सांसद भारत दर्शन योजना' के तहत आज हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के 21 मेधावी युवाओं के दल को सर्किट हाउस हमीरपुर से पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री धूमल ने युवाओं को बधाई दी.
गौरतलब है कि 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान युवाओं को अहमदाबाद गांधीनगर आनंद केवड़िया और दिल्ली में विभिन्न स्थानों का भ्रमण करवाया जाएगा. इस मौके पर युवाओं ने केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना के माध्यम से उन्हें देश के विभिन्न स्थानों की संस्कृति से रूबरू होने के साथ ही गणमान्य व्यक्तियों से मिलने का मौका भी मिलेगा.
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वहीं, इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि नशे के तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके उनके पकड़े जाने पर सजा ए मौत दी जाएं. हिमाचल में जिस ढंग से नशे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, उसे देखते हुए प्रदेश सरकार को जल्द ही कड़ा कानून बनाकर इसे अमली जामा पहनाना चाहिए और अगर पुराने कानून में संशोधन की जरूरत है तो जल्द से जल्द इसमें संशोधन करके सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए.
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में एक स्टूडेंट की नशे के कारण मौत हुई है जो बेहद दुखद है. उन्होंने इस मामले में पुलिस की ओर से की गई कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस ने कैसे स्टूडेंट की मौत के चंद घंटों बाद ही संस्थान के अंदर ड्रग्स पहुंचने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, अगर पुलिस की पहले से ही उन पर नजर थी तो समय पर उन्हें पकड़कर कार्यवाही क्यों नहीं की गई.
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प्रेम सिंह धूमल ने कहा कि पुलिस इससे पहले किस बात का इंतजार की रही थी. घटना होने के बाद ही क्यों प्रशासन हरकत में आया. उन्होंने कहा कि आरोपियों को पकड़ने के तुरंत बाद मौत की सजा दे दी जाती है, लेकिन हमारे यहां ऐसा कानून नहीं है. ड्रग्स सप्लायर कम से कम इतनी मात्रा से ड्रग्स पहुंचा रहे हैं जो कानूनी शिकंजे से बचने के लिए उनके लिए मददगार साबित हो रही है. उन्होंने कहा कि इस मात्रा को लेकर भी कानून में संशोधन होना चाहिए.
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