Sanjay Singh News: आबकारी नीति मामले में आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने ED को दिसम्बर के दूसरे हफ्ते तक जवाब दाखिल करने को कहा है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह  को कहा है कि वो इस  दरमियान जमानत के लिए निचली अदालत का रुख कर सकते है.


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संजय सिंह की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि  इस केस में उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी, दुर्भावनापूर्ण तरीके से हुई है. उन्हें कभी जांच एजेंसी की ओर से पूछताछ के लिए समन नहीं जारी किया गया, लेकिन 4 अक्टूबर को सीधे उनकी गिरफ्तारी हो गई.  ये किसी जांच एजेंसी द्वारा अपनी शक्तियों के दुरुपयोग का नायाब उदाहरण है. 
  
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया था. उनकी याचिका में आरोप लगाया गया कि राजनैतिक वजहों से उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ये याचिका खारिज करते हुए कहा था कि बिना किसी ठोस सबूत के ईडी पर राजनीतिक प्रभाव में आकर काम करने का आरोप बेमानी है. कोर्ट इस बहस में नहीं जाएगा. 


हाई कोर्ट ने कहा था कि  संजय सिंह  एक राजनीतिक शख्सियत ज़रूर हैं पर किसी आपराधिक केस में वो किसी दूसरे आरोपी के समान ही है.  उनके अधिकार आम आदमी के समान ही है. कोर्ट  को सिर्फ आरोपी के अधिकार ही नहीं देखना है. हमें पुलिस के जांच के अधिकार को भी देखना है. मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सघन जांच की ज़रूरत होती है और जांच अभी शुरुआती स्टेज पर ही है. ऐसे में हाई कोर्ट के इस स्टेज पर दखल की जरूरत नहीं है. 


बता दें, संजय सिंह को ED ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था.  ED का कहना है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी कोई बदला लेने की भावना से नहीं हुई है. जैसा कि उनके वकील दावा कर रहे हैं.  ED के पास उनकी गिरफ्तारी के  लिए मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी भूमिका साबित करने के लिए  दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा दूसरे अहम सबूत भी है.  उनकी गिरफ्तारी क़ानून सम्मत तरीके से हुई है.