भूषण शर्मा/नूरपुर: एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने नूरपुर में एक प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंने बताया कि पुनीत महाजन के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत पांच मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिनमें से तीन मुकदमे हाल ही में दर्ज किए गए हैं. उन्होंने बताया कि 2023 में पुनीत महाजन को नूरपुर पुलिस थाना में 5.9 ग्राम और 5.89 ग्राम चिट्टे के साथ दो बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब पुनीत महाजन ज्यूडिशरी (न्यायपालिका) से वापस लौटा तो वह फिर से स्मगलिंग में संलिप्त हो गया.
 
उन्होंने कहा कि इस बार पुनीत महाजन को पुलिस थाना इंदौरा में 11.11 ग्राम चिट्टे सहित पकड़ा गया है. एसपी अशोक रतन ने बताया कि यह अभियुक्त पूरी तरह से अवैध नशे की स्मगलिंग में डूब चुका था जो बार-बार जेल जाने पर भी दोबारा इसी कारोबार में मशगूल होता रहा और आसपास की पंचायतों में भी चिट्टे की सप्लाई करता था, जिससे आसपास का वातावरण दूषित हो रहा था. इसी के मद्देनजर जिला पुलिस ने डिटेंशन ऑर्डर के लिए होम सेक्रेटरी को एक लेटर लिखा था, जिसकी मंजूरी उन्हें मिल गई है. 


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उन्होंने कहा कि यह ऐसा कानून है, जिसमें अभियुक्त को आईडेंटिफाई भी करना पड़ता है और जो व्यक्ति बार-बार इस तरह के कार्य में संलिप्त रहते हैं उनके लिए कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान भी इस एक्ट के तहत है. इसमें सेक्शन 68ए के तहत अपराधी की संपत्ति को अटैच किया जाता है और अगर यह बोर्ड सही पता है तो उसकी संपत्ति को सीज किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि पुनीत महाजन की संपत्ति को सीज करने से संबंधी आदेश उन्हें मिल चुके हैं. जल्द ही उसकी सारी संपत्ति को सीज कर दिया जाएगा. 


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उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी तौर पर उचित कार्यवाही की जाए. ऐसे व्यक्ति जो बार-बार अवैध नशे के कारोबार में संलिप्त पाए जाते हैं उनकी संपत्ति को जब्त किया जाए ताकि हम हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह ड्रग फ्री कर सकें. 


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