Himachal Pradesh IPS sanjay Kundu News: आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू (Sanjay Kundu) ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के 9 जनवरी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. बता दें, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में संजय कुंडू को हिमाचल के डीजीपी पद से हटाने का निर्देश वापस लेने से मना किया था. यानी की रिकॉल अपील खारिज कर दी थी. इस अपील को वकील गौरव गुप्ता द्वारा दायर की गई है और इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना बाकी है. 


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 बता दें, 9 जनवरी को कुंडू और कांगड़ा एसपी शालिनी अग्निहोत्री को झटका देते हुए उच्च न्यायालय ने 26 दिसंबर, 2023 के अपने आदेश को वापस लेने की उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसमें उनके स्थानांतरण का निर्देश दिया गया था, ताकि वे मामले में जांच को प्रभावित न करें. हाई कोर्ट इसमें सीबीआई जांच के उनके अनुरोध को भी खारिज कर दिया था और दो सप्ताह के अंदर सभी एफआईआर में जांच का समन्वय करने के लिए एसआईटी कमेटी बनाने का निर्देश दिया था. 


ऐस में एक बार फिर आईपीएस अधिकारी ने हिमाचल हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज करवाया है. बता दें, इससे पहले डीजीपी ने ये कदम उठाया था, जिसमें शीर्ष अदालत ने 3 जनवरी को उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें राज्य सरकार ने उन्हें डीजीपी के पद से हटाने के लिए कहा था. 


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बता दें कि हिमाचल प्रदेश के डीजीपी पर होटल कारोबारी निशांत को जान से मारने के आरोप लगे हैं. ऐसे में  डीजीपी और कांगड़ा एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने हाई कोर्ट में तबादला के आदेश वापस लेने के लिए याचिका दर्ज करवाई थी. जिसे उच्च न्यायालय ने रद कर दिया.