Rules changing from 1st april 2023: 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम, जानें आपको क्या-क्या मिलेगा लाभ
Rules changing from 1st april 2023: 1 अप्रैल से कई सारे बदलाव होने जा रहे हैं. इस खबर में जानिए सब कुछ सोने के भाव, गैस के भाव.
Rules changing from 1st april 2023: 1 अप्रैल से रसोई गैस की कीमत से लेकर सोने की बिक्री तक कई सारे बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. ऐसे में आज की इस खबर में हम आपको बताएंगे सभी बड़े बदलाव के बारे में जिसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा.
हर महीने के पहले दिन कई बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं, जिनमें से कई आपके वित्तीय स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं. बता दें, दो दिन बाद अप्रैल का महीना शुरू हो रहा है और इसके साथ ही नया वित्तीय वर्ष 2023-24 शुरू होने जा रहा है. ऐसे में बदलावों की लिस्ट थोड़ी लंबी होने वाली है. गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव 1 अप्रैल 2023 से देखा जा सकता है, वहीं सोने की बिक्री को लेकर नया नियम भी महीने की शुरुआत में लागू हो जाएगा.
सरकारी गैस कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी की कीमतों में संशोधन करती हैं और नई दरें जारी करती हैं. मार्च की शुरुआत में एलपीजी उपभोक्ताओं को झटका लगा, जब घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई, जबकि वाणिज्यिक सिलेंडर में 350 रुपये की बढ़ोतरी की गई. इनकी कीमतों में 1 को रिवाइज भी किया जा सकता है.
रसोई गैस के साथ-साथ सीएनजी-पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है. हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना ज्यादा बनी हुई है. इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है.
वहीं, एक अप्रैल से सोने के आभूषणों की बिक्री से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक, नए नियमों के तहत 31 मार्च, 2023 के बाद 4 अंकों वाले हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) वाले आभूषणों की बिक्री पर रोक लगेगी और 1 अप्रैल, 2023 से केवल 6 अंकों वाले हॉलमार्क वाले HUID आभूषणों की बिक्री पर रोक लगेगी.
बजट 2023 में ज्यादा प्रीमियम वाली बीमा आय पर टैक्स की घोषणा की गई थी. इसके तहत अगर आपके बीमा का सालाना प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है तो उससे होने वाली आय पर टैक्स लगेगा. अभी तक बीमा से होने वाली नियमित आय पूरी तरह से कर मुक्त थी. इससे हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स (HNI) को फायदा होता था. यह नियम भी 1 अप्रैल 2023 से लागू होने जा रहा है.
बता दें, अप्रैल की शुरुआत से फिजिकल गोल्ड को ई-गोल्ड या ई-गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में बदलने पर आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा. बजट भाषण के दौरान कैपिटल गेन टैक्स से छुटकारा पाने की भी घोषणा की गई. हालांकि, अगर आप इसे बदलने के बाद सोने में बेचते हैं, तो आपको एलटीसीजी नियमों के अनुसार कर चुकाना होगा.
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