Child Labour: बाल मजदूरी करवाने वालों की अब नहीं खैर, एक्शन मोड़ पर प्रशासन
Child Labour: देशभर में जून माह को `बाल श्रम निरोधक` महीने के रूप में मनाया जाएगा. इसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए है. इसी के तहत कार्रवाई करते हुए हमीरपुर में 8 बच्चों का रेसक्यू किया गया है.
अरविंदर सिंह/हमीरपुर: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा देश भर में जून माह को 'बाल श्रम निरोधक' महीने के रूप मनाए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत हमीरपुर शहर में आज चार विभागों की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. शहर में बाल मजदूरी करते और भीख मांगते हुए 8 बच्चे मिले हैं, जिनका रेसक्यू कर इनके माता-पिता को बाल संरक्षण कार्यालय में बुलाया गया और बाल मजदूरी कर रहे बच्चों की वेरिफिकेशन के लिए बच्चों के आधार कार्ड मंगवाए गए.
दुकानदारों पर भी कसा जाएगा शिकंजा
इसके अलावा ये बच्चे जिन दुकानों पर बाल मजदूरी कर रहे थे उन दुकान मालिकों को भी विभागीय कार्यालय में बुलाया गया. दुकान मालिकों से भी बाल मजदूरी करवाने को लेकर पूछताछ की गई है. अगर ये दुकानदार बच्चों से मजदूरी करवाने को लेकर कोई पुख्ता प्रमाण नहीं दे पाए तो उन्हें विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. रेसक्यू ऑपरेशन के दौरान बाल संरक्षण अधिकारी, चाइल्ड वेल्फेयर कमेटी, पुलिस जूवेनाइल टीम व श्रम विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे. संयुक्त रूप से चलाए गए इस ऑपरेशन में 14 और 18 साल आयु वर्ग से कम उम्र के बच्चे मिले हैं.
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शहर की दुकानों व ढाबों पर की छापेमारी
बता दें, 18 साल आयु वर्ग से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना या भीख मंगवाना कानूनी जुर्म है. इसी को ध्यान में रखते हुए चार विभागों की टीम ने शनिवार को अचानक शहर की दुकानों व ढाबों पर छापेमारी की. शहर भर में निरीक्षण करते हुई टीम गांधी चौक पर पहुंची जहां कुछ बच्चों का रेसक्यू किया गया.
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महीनाभर की जाएगी कार्रवाई
जिला बाल सरंक्षण समिति की चेयरपर्सन व एडवोकेट रेखा शर्मा ने बताया कि चारों विभागों ने संयुक्त रूप से शनिवार को हमीरपुर शहर में कार्रवाई की. निरीक्षण के दौरान ढांबों व दुकानों पर बच्चे बाल मजदूरी करते हुए दिखाई दिए, जिनका रेसक्यू किया गया, वहीं दो बच्चे भीग मांगते हुए दिखाई दिए. उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा इनकी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. उन्होंने बताया कि श्रम कानून की उल्लंघना व बच्चों से भीख मंगवाना कानूनी तौर पर गलत है. उन्होंने बताया कि पूरे जिला में यह कार्रवाई महीना भर की जाएगी.
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