मनीषा गुलाटी को बड़ा झटका! पंजाब सरकार ने विस्तार अवधि को वापिस लेने के लिए जारी किया नोटिस
नियम के तहत इस महत्वपूर्ण पद पर कोई भी व्यक्ति उचित प्रक्रिया का पालन किए बगैर नियुक्त नहीं किया जा सकता।
Manisha Gulati denied extension for Punjab State Women Commission Chairperson news: पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि पंजाब सरकार द्वारा उनको दी गई विस्तार अवधि को वापस लेने के लिए नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि पिछले महीने फरवरी में भी पंजाब सरकार द्वारा मनीषा गुलाटी को पद से हटा दिया गया था जिसके बाद वह हाईकोर्ट गई थी।
गौरतलब है पंजाब सरकार की तरफ से जारी किये गए आदेश में कहा गया था कि सेवा विस्तार देते वक्त नियमों का पालन नहीं किया गया था और ऐसे में जारी किया गया पत्र वास्तविक गलती थी।
इसके बाद मनीषा गुलाटी की तरफ से हाईकोर्ट का रुख किया गया जिसके बाद पंजाब सरकार द्वारा अपना फैसला वापिस लिया गया था और मनीषा गुलाटी को हटाने संबंधी अपने आदेश को रद्द कर दिया गया था। उस दौरान पंजाब सरकार की तरफ से नए सिरे से उनकी सेवा को जारी रखने पर निर्णय लेने की बात की गई थी।
मार्च 2018 में जब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस सरकार थी तब मनीषा गुलाटी को पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन के तौर पर नियुक्त किया गया था. इसके बाद 2020 में मनीषा गुलाटी के कार्यकाल को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। इसके बाद फरवरी 2022 में उन्होंने भाजपा का हांथ थामा था हालांकि इसके बावजूद वह अपने पद पर बनी हुई थीं।
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इस दौरान विभाग की ओर से मनीषा गुलाटी को जारी किये गए आदेश में कहा गया है कि पंजाब राज्य महिला आयोग अधिनियम 2001 में मौजूदा अध्यक्ष या आयोग के सदस्यों के विस्तार से जुड़ा कोई प्रावधान नहीं है और चेयरपर्सन व सदस्यों का कार्यकाल केवल 3 साल के लिए ही होता है।
नियम के तहत इस महत्वपूर्ण पद पर कोई भी व्यक्ति उचित प्रक्रिया का पालन किए बगैर नियुक्त नहीं किया जा सकता।
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