Delhi Air Pollution: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) उप-समिति ने सोमवार को पूरे एनसीआर क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण III को तत्काल प्रभाव से फिर से लागू करने का फैसला किया है. यह निर्णय अत्यधिक प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण लिया गया है, जिसमें शांत हवाएं और बहुत कम मिक्सिंग हाइट शामिल हैं, जिसने दिल्ली के एक्यूआई को "बहुत खराब" श्रेणी के उच्च अंत में धकेल दिया है.


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GRAP-III प्रतिबंध और दिशानिर्देश -
जीआरएपी चरण III के अंतर्गत प्रतिबंध इस प्रकार हैं:
1) निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियां, जिनसे धूल उत्पन्न होती है तथा वायु प्रदूषण होता है , प्रतिबंधित हैं.
2) सम्पूर्ण एनसीआर में स्टोन क्रशरों का परिचालन बंद होना चाहिए.
3) सम्पूर्ण एनसीआर में खनन एवं उससे संबंधित गतिविधियां रोक दी जाएंगी.
4) एनसीआर राज्य सरकारें या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (4-पहिया वाहनों) के चलने पर सख्त प्रतिबंध लगा सकती हैं.
5) जीएनसीटीडी दिल्ली में पंजीकृत डीजल चालित मध्यम माल वाहनों (एमजीवी) के संचालन पर सख्त प्रतिबंध लगाएगा जो बीएस-IV मानकों को पूरा करते हैं या उससे नीचे हैं, केवल आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर.
6) जीएनसीटीडी दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-IV और उससे नीचे के डीजल चालित हल्के वाणिज्यिक वाहनों (एलसीवी) (माल वाहक) को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं देगा, सिवाय आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों के.
7) केन्द्र सरकार दिल्ली-एनसीआर में केन्द्र सरकार के कार्यालयों के समय में बदलाव करने का निर्णय ले सकती है.


GRAP 3 श्रेणी, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार (16 दिसंबर) को शाम 4 बजे तक आनंद विहार में AQI "गंभीर" श्रेणी में दर्ज किया गया. अलीपुर समेत अन्य इलाकों में AQI "बहुत खराब" श्रेणी में दर्ज किया गया. इसके अलावा, दिल्ली के अशोक विहार में भी सोमवार को AQI का स्तर "गंभीर" दर्ज किया गया.