Anti Ragging Laws In India: देशभर के कॉलेजों में रैगिंग होना आम हो गया है. कॉलेज का नया सेशन शुरू होते ही रैगिंग भी शुरू हो जाती है. एक ओर जहां स्टूडेंट्स को कॉलेज में जाने की खुशी होती है, वहीं उनके मन में एक डर यह भी होता है कि कहीं कॉलेज में जाकर उनके साथ रैगिंग न हो. अक्सर इस रैगिंग से परेशान होकर कई स्टूडेंट्स आत्महत्या भी कर लेते हैं और अब ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है.


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भारत में रैगिंग के खिलाफ कानून होने के बावजूद कॉलेजों में रैगिंग करना कम नहीं हो रहा है. कभी हंसी मजाक तो कभी बात-बात में ही रैंगिंग की जा रही है. बता दें, भारत में रैगिंग के खिलाफ सख्त कानून है. ऐसे में अगर कोई भी स्टूडेंट रैगिंग करता है तो उसे जेल जाना पड़ सकता है और उसे जुर्माना भी देना पड़ता है.


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ये है रैगिंग के खिलाफ कानून
बता दें, भारत में रैगिंग लॉ 'प्रिवेंशन ऑफ रैगिंग एक्ट 1997' और इसके अमेंडमेंट्स के अंतर्गत आता है. साल 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने विश्व जागृति मिशन के तहत इस कानून को डिफाइन किया था. रैगिंग के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने के लिए यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) को निर्देश दिए. इसके बाद यूजीसी ने भी रैगिंग के खिलाफ किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतने की हिदायत दी है. 


यहां दर्ज कराएं शिकायत
बता दें, पीड़ित रैगिंग से परेशान होकर नेशनल हेल्पलाइन नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. कोई दूसरा व्यक्ति भी आपकी कंप्लेन कर सकता है. आप यूनिवर्सिटी ग्रैंट्स कमीशन के हेल्पलाइन नंबर 1800 –180–5522 पर अपनी शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा helpline@antiragging.in पर मेल के जरिए भी आप अपनी कंप्लेन कर सकते हैं. आप यूजीसी के वेब पोर्टल पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.


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अगर समस्या गंभीर है तो आप पुलिस स्टेशन जाकर दोषियों के खिलाफ एफआईआर भी करवा सकते हैं. आप antiragging.in और amanmovemen.org पर जाकर अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं. यहां एक खास बात यह भी है कि अगर आप चाहते हैं आपका नाम सामने न आए तो आप अपने किसी दोस्त या परिवार के सदस्य भी ये शिकायत दर्ज करा सकते हैं.


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