Waqf Board Act: क्या है वक्फ बोर्ड एक्ट और केंद्र सरकार इसमें क्या और क्यों संशोधन करना चाहती है?
Waqf Board Amendment Bill: केंद्र सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है, जिससे वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित किया जा सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, वक्फ बोर्ड अधिनियम में 32-40 संशोधनों पर विचार किया जा रहा है. आइए जानते हैं क्या है वक्फ और वक्फ अधिनियम, सरकार क्यों और क्या बदलाव चाहती है?
Waqf Board Act: वक्फ अधिनियम को पहली बार 1954 में संसद द्वारा पारित किया गया था. इसके बाद, इसे निरस्त कर दिया गया और 1995 में एक नया वक्फ अधिनियम पारित किया गया, जिसने वक्फ बोर्डों को और अधिक अधिकार दिए. 2013 में, इस अधिनियम में और संशोधन किया गया ताकि वक्फ बोर्ड को संपत्ति को 'वक्फ संपत्ति' के रूप में नामित करने के लिए दूरगामी अधिकार दिए जा सकें. मौजूदा वक्फ अधिनियम वक्फ की संपत्तियों की रक्षा करता है.
वक्फ और वक्फ अधिनियम क्या है?
वक्फ अधिनियम, 1995 को 'औकाफ' को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जिसका अर्थ है वक्फ के रूप में दान की गई और अधिसूचित संपत्ति. अधिनियम में "वाकिफ" का भी उल्लेख है - एक व्यक्ति जो मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए संपत्ति समर्पित करता है. वक्फ अधिनियम पहली बार 1954 में अधिनियमित किया गया था.
वक्फ अधिनियम, 1954 वक्फ के प्रबंधन पर आधारित था; अर्थात "कुछ संपत्ति को धारण करना और उसे कुछ परोपकार के सीमित लाभ के लिए संरक्षित करना तथा उस विशिष्ट उद्देश्य के बाहर उसके किसी भी उपयोग या निपटान पर रोक लगाना तथा इसे सार्वजनिक कल्याण की दिशा में एक उपाय और एक परोपकारी संस्था के रूप में देखा गया."
सरकार का वक्फ बोर्ड के साथ क्या मुद्दा है?
2022 के विधेयक में दावा किया गया है कि अपनी मौजूदा शक्तियों के कारण, वक्फ बोर्ड "भारतीय सशस्त्र बलों और रेलवे के बाद भूमि के तीसरे सबसे बड़े मालिक हैं और 2009 के बाद से उनकी भूमि का हिस्सा दोगुना हो गया है".
इसमें आगे कहा गया है कि वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति के पंजीकरण के मामले में "अनियंत्रित शक्ति" दी गई है. इसमें कहा गया है कि "किसी भी अन्य ट्रस्ट, मठ, अखाड़े या समाज को उनके मामलों में दूर-दूर तक समानांतर स्वायत्तता नहीं दी गई है."
सरकार क्या बदलाव चाहती है?
रिपोर्ट्स के अनुसार, संभावित विधेयक में वक्फ अधिनियम के कई खंडों को निरस्त करने की मांग की जा सकती है. इसमें अधिनियम में 40 बदलावों का प्रस्ताव भी हो सकता है. इस कदम का उद्देश्य कथित तौर पर वक्फ बोर्डों के पास वर्तमान में मौजूद मनमानी शक्तियों को कम करना है - जो उन्हें अनिवार्य सत्यापन के बिना किसी भी संपत्ति को वक्फ के रूप में दावा करने की अनुमति देता है.
प्रस्तावित संशोधनों से क्या बदलाव हो सकता है?
सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित संशोधनों से वक्फ बोर्ड के लिए जिला कलेक्टर के कार्यालय में अपनी संपत्ति पंजीकृत करना अनिवार्य हो जाएगा ताकि संपत्ति का मूल्यांकन किया जा सके.
महिलाओं को भी वक्फ और काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा, जो पहले संभव नहीं था. अब वक्फ बोर्ड के फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी, जो पहले संभव नहीं था.