दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, KG कक्षा 1 में एडमिशन की गाइडलाइन, वो सब जो आपको जानना जरूरी
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दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, KG कक्षा 1 में एडमिशन की गाइडलाइन, वो सब जो आपको जानना जरूरी

Delhi Private Schools Admission Guidelines 2025-26: गाइडलाइन्स में उल्लेख किया गया है कि EWS और DG कैटेगरी के तहत स्टूडेंट्स के लिए 31 मार्च तक एडमिशन की आयु सीमा नर्सरी के लिए 3 से 5 साल, केजी के लिए 4 से 6 साल और कक्षा 1 के लिए 5 से 7 साल के बीच होनी चाहिए.

दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, KG कक्षा 1 में एडमिशन की गाइडलाइन, वो सब जो आपको जानना जरूरी

Delhi Nursery Admission Guidelines 2025-26: दिल्ली शिक्षा निदेशालय (डीओई) 3 फरवरी को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित ग्रुप्स और खास जरूरत वाले बच्चों की कैटेगरी के तहत प्राइवेट स्कूलों में एंट्री लेवल की क्लासेज के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू करेगा.

निदेशालय ने एक नोटिफिकेशन में दिल्ली के अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थानों को शहर के प्राइवेट और गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में ईडब्ल्यूएस/ वंचित समूह (डीजी) और विशेष जरूरत वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के तहत नर्सरी, किंडरगार्टन (केजी) और कक्षा 1 में एडमिशन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी है.

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि 31 मार्च तक EWS और DG कैटेगरी के तहत एडमिसन के लिए आयु सीमा नर्सरी के लिए 3 से 5 साल, केजी के लिए 4 से 6 साल तथा कक्षा 1 के लिए 5 से 7 साल के बीच होनी चाहिए.

जरूरी तारीखें

  • ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत: 3 फरवरी

  • ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख: 19 फरवरी

  • चयनित उम्मीदवारों के लिए पहला ड्रा: 3 मार्च

विशेष जरूरत वाले बच्चों (CWSN) के लिए आयु सीमा लचीली है. नर्सरी के लिए 3 से 7 साल, केजी के लिए 4 से 8 साल और कक्षा 1 के लिए 5 से 9 साल की आयु के बच्चे आवेदन कर सकते हैं. प्रवेश प्रक्रिया के लिए CWSN के पास सरकार द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए. परिपत्र में ऐसे उम्मीदवारों के लिए आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है.

नियमों में यह भी कहा गया है कि EWS कैटेगरी के तहत केवल वे परिवार ही आवेदन कर सकते हैं जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है. ऐसे परिवारों के पास दिल्ली के राजस्व विभाग से आय प्रमाण पत्र होना चाहिए. इसके अलावा, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) या अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड वाले परिवार भी आवेदन कर सकते हैं.

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कौन किस कैटेगरी में?

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वंचित ग्रुप कैटेगरी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर), अनाथ, ट्रांसजेंडर बच्चे और एचआईवी से प्रभावित बच्चे शामिल हैं.

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