Rampur News: समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही है. रामपुर जिले की एक अदालत ने आठ साल पुराने में मुजरिम करार दिया है. आजम खान इस वक्त जेल में बंद है और वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेन्स के जरिए उनकी अदालत में पेशी हुई है. कोर्ट ने तत्काल सजा का ऐलान नहीं किया है.


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क्या है पूरा मामला
दअरसल, आजम खान पर इल्जाम है कि एक शख्स के मकान को खाली करनवाने के बाद उसे ध्वस्त करवा दिया था. इस मामले में विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री को दोषी करार दिया है. आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने जानकारी दी है. 


आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने कि डूंगरपुर बस्ती के निवासी अबरार नामक शख्स ने 6 दिसम्बर 2016 को गंज थाने में FIR दर्ज की थी, जिसमें पूर्व मंत्री आजम खां, सेवानिवृत्त पुलिस क्षेत्राधिकारी आले हसन और ठेकेदार बरकत अली पर घर में घुसकर लूटपाट और मारपीट करने का इल्जाम लगाया गया था. यह भी इल्जाम था कि जबरन घर खाली करवाकर उसे ध्वस्त करा दिया गया था. शर्मा ने बताया कि आजम खान विभिन्न मामलों में इस वक्त सीतापुर जेल में बंद हैं और आज वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेन्स के जरिये उनकी पेशी हुई है.


कम नहीं हो रहीं आजम खान की मुश्किलें
वाजेह हो कि चार दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान, उनकी बीवी और बेटे को फेक बर्थ सर्टिफिकेट मामले में जमानत दे दिया था. वहीं, खान परिवार को मिली सात साल की सजा पर भी रोक लगा दिया था, जिसके बाद माना जा रहा था कि आजम खान परिवार के लिए राहत की खबर है, लेकिन आजम खान के मुश्किलें कम नहीं हो रही है. फिलहाल आजम खान और उनका बेटा जेल से रिहा नहीं होंगे, क्योंकि उनपर कई और मुकदमे दर्ज हैं.