Anil Deshmukh Gets Bail: बंबई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (RCP) के नेता अनिल देशमुख को भ्रष्टाचार के एक मामले में सोमवार को जमानत दे दी. इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कर रहा है. हालांकि देशमुख जेल से बाहर नहीं निकल सकेंगे क्योंकि हाई कोर्ट ने CBI की तरफ से हाई कोर्ट में इसे चुनौती देने के लिए वक्त मांगे जाने के बाद हुक्म को दस दिन तक मुल्तवी रखा है.


हेल्थ की वजह से मिली जमानत


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जस्टिस एम एस कार्णिक की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद देशमुख की जमानत अर्जी मंजूर कर ली. वह मौजूदा वक्त में न्यायिक हिरासत में मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं. CBI की एक खास अदालत की तरफ से पिछले महीने उनकी जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद 74 साल देशमुख ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने मेडिकल बुनियाद पर जमानत मांगी. 


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इसलिए रहेंगे जेल में


धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरफ से गिरफ्तार किए जाने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता पिछले साल नवंबर से जेल में हैं. इस साल अप्रैल में उन्हें CBI ने भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था. हाई कोर्ट ने उन्हें पिछले महीने ED मामले में जमानत दी थी. हालांकि, भ्रष्टाचार के मामले में देशमुख की जमानत अर्जी को CBI की खास अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उनके खिलाफ सबूत हैं.


क्या था पूरा मामला?


IPS अधिकारी परम बीर सिंह ने मार्च 2021 में इल्जाम लगाया था कि तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख ने पुलिस अधिकारियों को मुंबई में रेस्तरां और बार से हर महीने 100 करोड़ रुपये इकट्ठा करने का टार्गेट दिया था. हाई कोर्ट ने अप्रैल 2021 में CBI को देशमुख के खिलाफ शुरुआती जांच करने का हुक्म दिया. CBI ने बाद में कथित भ्रष्टाचार और अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल करने के लिए देशमुख और उनके सहयोगियों के खिलाफ FIR दर्ज की.


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