पटनाः राष्ट्रीय जनता दल के विधायक अनिल कुमार सहनी ( RJD MLA Anil Kumar Sahni) को हाल ही में दिल्ली की एक सीबीआई अदालत (CBI COURT) द्वारा धोखाधड़ी के मामले में कसूरवार ठहराए जाने के बाद शुक्रवार को उन्हें बिहार विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य (disqualified for Assembly memebership) घोषित कर दिया गया. यानी उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है. बिहार विधानसभा के सचिव पवन कुमार पांडेय के मुताबिक, सहनी को कसूरवार ठहराए जाने और सजा शुरू होने की तारीख से अयोग्य घोषित कर दिया गया है.

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यात्रा किए बिना कर दिया था विमान भत्ता का दावा 
बिहार के कुढनी विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले सहनी को 29 अगस्त को अदालत ने कसूरवार ठहराया था और दो दिन बाद तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई थी. राउज़ एवेन्यू की अदालत ने सहनी को 2012 में यात्रा किए बिना एअर इंडिया के जाली ई-टिकट का इस्तेमाल करके यात्रा भत्ता हासिल करने की कोशिश करने का दोषी पाया था. सहनी, उस वक्त राज्यसभा सदस्य थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में थे. उन्होंने  23.71 लाख रुपए के यात्रा भत्ता का दावा पेश किया था.

पिछले कुछ माह में राजद के दो विधायक हुए आयोग्य साबित 
सहनी कुछ महीनों के अंदर बिहार विधानसभा से अयोग्य घोषित होने वाले राजद (लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल) के दूसरे विधायक बन गए है. सदन में पार्टी की प्रभावी ताकत अब घटकर 78 हो गई है, जो भाजपा से सिर्फ एक ज्यादा है. इससे पहले जुलाई में मोकामा से विधायक अनंत कुमार सिंह को उनके आवास से हथियार और विस्फोटक की बरामदगी से संबंधित एक मामले में पटना की एक अदालत द्वारा कसूरवार ठहराए जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था. सिंह की पत्नी नीलम देवी को 03 नवंबर को होने वाले मोकामा उपचुनाव के लिए पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है.


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