K Kavitha Bail: सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव (KCR) की बेटी और बीआरएस की नेता के. कविता को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उन्हें आज यानी 27 अगस्त को जमानत दे दी है.इससे पहले दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया को भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी.


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जस्टिस बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि कविता करीब पांच महीनों से हिरासत में हैं और इन मामलों में उनके खिलाफ सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच पूरी हो गई है.


सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को किया रद्द
पीठ ने कहा, ‘‘इसीलिए इस मामले में जांच के उद्देश्य के लिए अपीलकर्ता (कविता) की हिरासत जरूरी नहीं है." सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दिए जाने से इनकार करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के एक जुलाई के आदेश को रद्द कर दिया. दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों मामलों में कविता की जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए कहा था कि वह पहली नजर में दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 (जो अब रद्द की जा चुकी है) को तैयार करने और लागू करने से संबंधित आपराधिक साजिश में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं.


सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने कविता से दोनों मामलों में 10-10 लाख रुपये की मुचलका राशि भरने को भी कहा. कविता को अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करने का निर्देश देते हुए पीठ ने कहा कि वह सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने का कोई कोशिश नहीं करेंगी.  सुनवाई के दौरान पीठ ने इन मामलों की जांच में केंद्रीय जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाया और उन्हें उनकी 'कार्य प्रणाली' के लिए फटकार लगाई. इसने ईडी और सीबीआई से यह भी पूछा कि उनके पास वह 'सामग्री' क्या है जिससे यह पता चले कि कविता कथित घोटाले में शामिल थीं. 


के. कविता के वकील ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट की यह पीठ कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में जमानत की मांग करने वाली कविता की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. वहीं, कविता की तरफ से पेश हुए सीनियर अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने यह कहते हुए जमानत देने की गुजारिश की कि उनकी मुवक्किल के खिलाफ दोनों एजेंसियों की जांच पूरी हो गयी है. रोहतगी ने कहा कि वह ईडी के धन शोधन मामले में पांच महीने से और सीबीआई के मामले में चार महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं. 


उन्होंने दोनों मामलों में सह आरोपी एवं आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के नौ अगस्त के फैसले का भी हवाला दिया. जांच एजेंसियों की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने दावा किया कि कविता ने अपना मोबाइल फोन ‘फॉर्मेट’/नष्ट किया था तथा उनका आचरण सबूतों से छेड़छाड़ करने वाला था. रोहतगी ने इस आरोप को ‘‘फर्जी’’ बताया.


ईडी ने हैदराबाद से किया था गिरफ्तार
ईडी ने कविता (46) को 15 मार्च को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स स्थित घर से गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 11 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार किया था. कविता इन आरोपों को लगातार खारिज कर रही हैं.