प्राइवेट एम्बुलेंस की तरफ से मनमानी वसूली पर लगेगी रोक, दिल्ली हुकूमत ने तय किए रेट
दिल्ली हुकूमत की तरफ से जारी फरमान के मुताबिक, पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस (PTA) 10 किलोमीटर तक ज्यादा 1500 रुपए और 10 किलोमीटर से ऊपर फी किलोमीटर 100 रुपए चार्ज करेंगे.
नई दिल्ली: मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के दरमियान सेहत से जुड़े सहुलियात की कमी साफ देखी जा सकती है. इसी फायदा उठाते हुए कई जगहों के प्राइवेट अस्पतालों ने मरीज़ों से एम्बुलेंस सर्विस ने नाम पर मनमानी तरीके से दाम वसूल करना शुरू कर दिया था. लेकिन अब दिल्ली हुकूमत से इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फरमान जारी किया है.
कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के वज़ीरे आला अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने कहा दिल्ली हुकूमत की तरफ से प्राइवेट एंबुलेंस सेवाओं (Private Ambulance Services) के लिए ज्यादा से ज्यादा कीमतें तय की गई हैं, जिसकी खिलाफवरज़ी करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
दिल्ली हुकूमत की तरफ से जारी फरमान के मुताबिक, पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस (PTA) 10 किलोमीटर तक ज्यादा 1500 रुपए और 10 किलोमीटर से ऊपर फी किलोमीटर 100 रुपए चार्ज करेंगे. वहीं बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस (BLS) फी कॉल 10 किलोमीटर तक ज्यादा 2000 रुपए और 10 किलोमीटर से ऊपर फी किलोमीटर 100 रुपए चार्ज करेंगे. जबकि एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस (ALS) फी कॉल 10 किलोमीटर तक ज्यादा 4000 रुपए और 10 किलोमीटर से ऊपर फी किलोमीटर 100 रुपए चार्ज करेंगे, याद रहे कि इसमें डॉक्टर का चार्ज भी शामिल होगा.
दिल्ली हुकूमत की गाइडलाइंस के मुताबिक, इसमें एम्बुलेंस के सामान, PPE किट ग्लव्स, मास्क, शील्ड, सैनिटाइज़ेशन, ड्राइवर, EMT, डॉक्टर वगैरह का चार्ज भी शामिल है.
गाइडलाइंस की खिलाफ़वर्ज़ी करने पर ये कार्रवाई होगी:
एम्बुलेंस ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है
एम्बुलेंस के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल किया जा सकता है.
एम्बुलेंस पर पाबंदी लगाई जा सकती है
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