DC vs RR मैच में अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगाने वाले कौन लोग थे? पुलिस ने लिया एक्शन
DC vs RR IPL 2024 Match Arvin Kejriwal Zindabad slogan: 7 मई को हुए आईपीएल मैच में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ नारे लगाए गए. आखिर यह लोग कौन थे? जानते हैं पूरी डिटेल
DC vs RR IPL 2024 Match: बीती शाम दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच एक जबरदस्त मैच देखने को मिला है. इस दौरान कुछ लोगों ने अरविंद केजरीवाल की हिमायत में नारे लगाए. हालांकि पुलिस ने तुरंक एक्शन लेते हुए सभी को हिरासत में ले लिया है. बता दें, ये युवा फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ नारे लगा रहे थे.
आम आदमी पार्टी ने शेयर की वीडियो
AAP के आधिकारिक एक्स अकाउंट ने AAP समर्थकों के एक समूह का एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें अरविंद केजरीवाल के समर्थन में नारे लगाते हुए देखा जा सकता है, साथ ही "भारत माता की जय" भी. क्लिप में समर्थक टी-शर्ट पहने नजर आ रहे हैं, जिस पर अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे दिखाया गया है और नारा लिखा है, "जेल का जवाब वोट से".
कौन हैं विरोध करने वाले लोग
आप ने एक प्रेस बयान में कहा कि पार्टी की छात्र शाखा छात्र युवा संघर्ष समिति (सीवाईएसएस) ने आईपीएल मैच के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री की "अवैध गिरफ्तारी" के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है. मैच के बाद दिल्ली पुलिस ने कहा,"हमारे कर्मचारी स्टेडियम में अलग-अलग प्वाइंट्स पर तैनात हैं. हमने सार्वजनिक उपद्रव पैदा करने के आरोप में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है. उन्हें तदनुसार बाध्य किया जा रहा है और कानूनी औपचारिकताओं के बाद रिहा कर दिया जाएगा. हम सभी दर्शकों को खेल का आनंद लेने और स्टेडियम में ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं."
यह प्रोटेस्ट दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के जरिए उत्पाद शुल्क नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ाए जाने के कुछ घंटों बाद हुआ है. इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री की अंतरिम जमानत अर्जी पर कोई आदेश नहीं दिया हैो. अदालत ने कहा कि अगर वह अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को मंजूरी देती है, तो वह नहीं चाहती कि वह दिल्ली के सीएम के रूप में कोई आधिकारिक कर्तव्य निभाएं.
बीते रोज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
बीते रोज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर दलीलें सुनते हुए पीठ ने मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि केजरीवाल आधिकारिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते क्योंकि शीर्ष अदालत सरकार के कामकाज में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं चाहती है.