बिहार पुलिस कर्मियों के लिए DGP का आदेश, वेल ड्रेस्ड यूनिफॉर्म नहीं पहनी तो होगी ये कार्रवाई
बिहार पुलिस (Bihar Police) के डीजीपी एस के सिंघल की तरफ से जारी हुक्म में कहा गया है कि कई मामलों में देखा गया है कि ड्यूटी की मुद्दत के दौरान पुलिस अफसर वर्दी के बजाय दूसरे ड्रेस में होते हैं, ऐसे में उस पुलिस अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
पटना: बिहार के पुलिसकर्मी मापदंडों के मुताबिक अगर अब वेल ड्रेस्ड यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे तो अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है. पुलिस मुख्यालय की तरफ से इसके लिए एक आदेश निकाला गया है.
बिहार पुलिस (Bihar Police) के डीजीपी एस के सिंघल की तरफ से जारी हुक्म में कहा गया है कि कई मामलों में देखा गया है कि ड्यूटी की मुद्दत के दौरान पुलिस अफसर वर्दी के बजाय दूसरे ड्रेस में होते हैं, ऐसे में उस पुलिस अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
आदेश के मुताबिक पुलिस लिबास में ना होने से ना सिर्फ वर्दी के प्रति बेइज्जती का इज़हार होता है बल्कि आम लोगों में पुलिस की छवि भी खराब होती है. ऐसे में बेहतर पुलिसिंग में वर्दी की अहमियात देखते हुए सरकार ती जानिब से पुलिस बल के सभी अधिकारी और कर्मी को ड्यूटी की मुद्दत के दौरान वर्दी पहनने की सलाह दी गई है.
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आदेश में कहा गया है जिन कार्यालयों में वर्दी पहनना लाज़िम नहीं है वहां भी पुलिब को मुनासिब वर्दी में होने की सहाल दी गई है. सीनियर अफसरों को ये हुक्म दिया गया है कि वे समय-समय पर थानों पर जाकर चेक करते रहें कि पुलिस वर्दी में हैं या नहीं. वहीं आदेश में ये भी कहा गया है कि अगर इसकी खिलाफवर्जी की गई तो खिलाफवर्जी करने वालों के सख्त सजा दी जाएगी.
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दरअसल, डीजीपी ने खुद के स्तर से कराए गए एक सर्वे में पाया गया कि कई पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी ड्रेस कोड मैन्युअल का पालन नहीं कर रहे हैं. कई मौकों पर पुलिस के पदाधिकारी और कर्मी बिना पुलिस ड्रेस के ही पाए गए. इतना ही नहीं कई पुलिसकर्मीयों के वर्दी पहनने के तरीके में भी कमियां पाई गईं. साथ ही कुछ पुलिसकर्मी अपनी वर्दी के मेंटेंनेंस को लेकर भी लापरवाह दिखे. ऐसे में डीजीपी की तरफ से आदेश जारी करके ड्रेस कोड को लाज़िम करार दिया गया है.
इनपुट- आईएएनएस
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