ZeeSalaam Independence Day: आज़ाद भारत इस साल 75वां स्वतंत्रता दिवस (75th Independence Day) 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' (Azadi Ka Amrit Mahotsav) के रूप में मनाने जा रहा है. जिसके लिए देश भर में 'हर घर तिरंगा' (Har Ghar Tiranga) की मुहिम भी चलाई जा रही है. इस मुहिम के तहत पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने सभी देशवासियों से अपने घर में तिरंगा लगाने की अपील की है. जिस तिरंगे को देख कर शरीर में एक करंट सा दौड़ जाता है ये महज़ एक कपड़ा नहीं है. ये तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है और इसे फहराने के कुछ नियम भी हैं. ज़्यादातर लोगों को ये तो पता है कि तिरंगा कैसे फहराना है लेकिन पुराने झंडे का क्या करना है ये कम ही लोग जानते हैं. अगर कोई झंडा फट गया हो या किसी भी तरह से खंडित हो गया हो तो उसके लिए कुछ नियम बने हैं. आइए इनके बारे में बताते हैं.


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कपड़े के फटे-पुराने तिरंगा झंडे का क्या करें?


भारतीय ध्वज संहिता के खंड 2.2 के मुताबिक, अगर कोई तिरंगा झंडा क्षतिग्रस्त हो गया हो या बदरंग हो जाए या फिर कट फट जाए तो उसे अलग ले जाकर पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए. यानी एक तरह से जलाकर या फिर किसी ऐसे तरीके से, जिसमें कि राष्ट्रीय ध्वज की ग़रिमा को कोई ठेस ना पहुंचे. तिरंगे झंडे को पवित्र नदी में जल समाधि भी दी जा सकती है. फटा या गंदा तिरंगा झंडा फहराना अपराध है अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके लिए 3 साल की सज़ा हो सकती है.


कागज़ के तिरंगे के साथ ये करें


स्वतंत्रता दिवस पर लोग कागज़ के झंडे भी लेते हैं ख़ासकर स्कूलों में बच्चे कागज़ के तिरंगे लेकर जाते हैं. ख़्याल रहे कि तिरंगा तो तिरंगा ही होता है चाहे वो कागज़ का हो या कपड़े का हो. इसलिए कागज़ के तिरंगा झंडे को लेकर भी कड़े नियम-क़ानून बनाए गए हैं. इन झंडों को कभी भी ज़मीन पर नहीं फेंकना चाहिए. इन कागज़ के झंडो को अलग ले जाकर त्याग देना चाहिए. आप कागज़ के तिरंगे को पानी में भी समर्पित कर सकते हैं.


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