Live in People will Not Get Pension: हरियाणा सरकार की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है. जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो लोग तलाकशुदा हैं या लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, वो लोग पेंशन पाने के हकदार नहीं होंगे. हरियाणा सरकार ने पेंशन स्कीम में पूरी पारदर्शिता रखने के लिए ये ठोस कदम उठाए है.अगर आप अविवाहित हैं और लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आप हरियाणा में 2 हजार 750 रुपये फी माह की पेंशन के पात्र नहीं होंगे. हरियाणा सरकार की ओर से पुरुष या महिला दोनों के लिए ये नियम लागू किए गए हैं.


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लिव-इन पार्टनर नहीं होंगे पेंशन के पात्र
हरियाणा सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि पेंशन का पात्र होने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक तौर पर अविवाहित रहना होगा. लिव-इन पार्टनर इस योजना का लाभ पाने के हकदार नहीं हैं. मनोहर लाल खट्टर सरकार ने 1 जुलाई से 45 से 60 साल की उम्र के उन अविवाहित लोगों के लिए पेंशन स्कीम शुरू की है, जिनकी सालाना इनकम 1.80 लाख रुपये से कम है. हालांकि, समान आयु वर्ग के विधुर और विधवाओं के लिए उनकी सालाना आमदनी 3 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है. एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को बताया कि प्रत्येक लाभार्थी को परिवार पहचान पत्र के आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से आइ कार्ड मिलेगा.



विभाग को देनी होगी जानकारी
इस योजना की खास बात यह है कि अगर लाभार्थी शादी करता है तो उसे विभाग को इसकी खबर देनी होगी, अन्यथा उससे 12 फीसद ब्याज के साथ कुल राशि वसूल की जाएगी. उन्होंने कहा कि इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति कोई अन्य पेंशन ले रहा है तो वह अविवाहित पेंशन पाने का हकदार नहीं होगा. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा में 65,000 अविवाहित पुरुष और महिलाओं के अलावा 5,687 विधुर या विधवाएं हैं. गैर शादी-शुदा लोगों के लिए पेंशन पर सालाना तकरीबन 240 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. साथ ही पेंशन स्कीम का फायदा उठा रहे अविवाहित पुरुष-महिलाएं और विधुर व्यक्ति अपने गृह जिले से बाहर पेंशन की रकम नहीं निकाल सकेंगे. हर दो महीने में एक बार पेंशन निकालना जरूरी है. ऐसा नहीं होने पर पेंशन रोक दी जाएगी.


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