लाउडस्पीकर के साथ अजान से नींद में पड़ता है खलल: जानिए क्या कहता है कानून
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 6 मई 2020 में मस्जिद से अजान मामले में एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा था कि लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग नहीं है.
प्रयागराज: इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (Allahabad University) की कुलपति डॉ. संगीता श्रीवास्तव ने सुबह होने वाली अजान को लेकर एतराज जताया है और कहा है कि लाउड स्पीकर द्वारा सुबह की अजान से उनकी नींद में खलल पड़ता है और पूरा दिन उनके सिर में दर्द रहता है. इस सिलसिले में उन्होंने प्रयागराज जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी को खत लिखकर कार्रवाई की अपील की है.
साथ ही, इसकी कॉपी कमिश्नर प्रयागराज, आईजी रेंज प्रयागराज केपी सिंह और एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी को भी भेजी गई है. कुलपति के इस खत पर आईजी रेंज प्रयागराज केपी सिंह ने कहा मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. डॉ. संगीता ने अपने खत में 2020 की जनहित याचिका 570 का भी हवाला दिया है. उन्होंने कहा है कि जिलाधिकारी अगर कार्रवाई करते हैं तो लोगों को लाउडस्पीकर से होने वाली परेशानी से निजात मिलेगी.
ये भी पढ़े: नौकरानी के घर हुई मौत पर दुख जाहिर करने पहुंचे जैकी श्रॉफ, दिल छू लेगी तस्वीर
क्या कहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने?
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 6 मई 2020 में मस्जिद से अजान मामले में एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा था कि लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग नहीं है. हालांकि, यह जरूर है कि अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग है. इसलिए मस्जिदों में लाउडस्पीकर के बगैर भी अजान दी जा सकती है. कोर्ट ने यह भी कहा था कि ध्वनि प्रदूषण से आजाद नींद का अधिकार किसी भी आदमी के जीवन के बुनियादी हुकूक का हिस्सा है और किसी को भी इन बुनियादी हुकूक के उल्लंघन की आजादी नहीं है. उस दौरान कोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश दिया था कि जिलाधिकारियों से इसका अनुपालन कराएं.
यह भी पढ़ें: गाड़ियां चोरी करते पकड़ा गया भोजपुरी फिल्मों का एक्टर, 50 हजार के नकली नोट बरामद
क्या कहा था बॉम्बे हाई कोर्ट ने?
2018 में ही बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने भी इसी तरह का एक मामला आया था, उस दौरान कोर्ट ने कहा था कि The Noise Pollution Control and Regulation Rules of 2000 के अनुसार लाउडस्पीकर एक निर्धारित वॉल्यूम पर ही इस्तेमाल किए जाएंगे. दिन के समय 50 डेसीबल और रात के समय 40 डेसीबल पर ही इनका उपयोग किया जा सकता है.
Zee Salam Live TV