निजामुद्दीन मरकज पर HC का फैसला: रमज़ान में एक साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ सकेंगे 50 लोग
रमजान में निजामुद्दीन मरकज (Nizamuddin Markaz) खोलने पर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है.
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने बृहस्पतिवार को निजामुद्दीन मरकज मस्जिद (Nizamuddin Markaz) में रमजान (Ramadan 2021) के दौरान 50 लोगों को दिन में पांच वक्त की नमाज अदा करने की इजाजत दे दी. न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने निजामुद्दीन पुलिस थाने के थानाध्यक्ष को निर्देश दिया के वो दिन में पांच बार 50 लोगों को मस्जिद बंगले वाली की पहली मंजिल पर नमाज के लिये प्रवेश की इजाजत दें.
दिल्ली वक्फ बोर्ड (Delhi Waqf Board) की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने मांग की थी कि संख्या बढ़ाई जाए और मस्जिद की अन्य मंजिलों के इस्तेमाल की भी इजाजत दी जाए, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया. अदालत ने हालांकि उन्हें इस आशय का अनुरोध थाना प्रभारी के समक्ष करने की इजाजत दे दी.
ये भी पढ़ें: UP Board की 10वीं, 12वीं की परीक्षाएं अगले आदेश तक हुईं स्थगित, यहां जानें नया शेड्यूल
अदालत ने कहा कि एसएचओ बोर्ड द्वारा दिये गए ऐसे किसी आवेदन पर कानून के मुताबिक विचार कर सकते हैं. अदालत ने यह भी कहा कि उसका आदेश राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा जारी अधिसूचना से प्रभावित हो सकता है. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि जब सभी धार्मिक स्थल खुले हैं, तो इसे भी बंद नहीं रहना चाहिए.
गौरतलब है कि पिछले साल मार्च में कोरोना वायरस महामारी के दौरान निजामुद्दीन मरकज (Nizamuddin Markaz) में मज़हबी सभा आयोजित करने के करण तबलीगी जमात के इस मरकज का काफी आलोचना की गई थी और जमातियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे.
(इनपुट-पीटीआई)
ये भी पढ़ें: रमज़ान में क्यों होता है खजूर का ज्यादा इस्तेमाल? पढ़ें हैरान करने वाले फायदे
Zee Salam Live TV: