CCTV कैमरा बना पतियों के लिए सिर दर्द; पकड़ा जा रहा है घर के बाहर का रोमांस !
केरल में सार्वजनिक स्थलों पर लगे सीसीटीवी कैमरे शादीशुदा पुरुषों के एक्सट्रा मैरिटल अफेयरर्स की पोल खोल रहे हैं. इस कैमरे की वजह से एक व्यक्ति को अपनी पत्नी से झगड़ा होने के बाद जेल जाना पड़ गया है.
तिरुवनंतपुरमः केरल की सड़कों पर लगाए गए विवादास्पद सड़क सुरक्षा कैमरों ने न सिर्फ राज्य सरकार के लिए, बल्कि एक आदमी के लिए भी सिरदर्द पैदा कर दिया है. इससे शादी शुदा पुरुषों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के पोल भी खुल जा रहे हैं. केरल में एक महिला ने इन कैमरों के सहारे अपने पति की स्कूटर के पीछे बैठी महिला मित्र की पहचान कर अपने पति के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है!
दरअसल, इडुक्की के रहने वाले एक शख्स ने 25 अप्रैल को बिना हेलमेट पहने शहर की सड़कों पर अपनी महिला मित्र के साथ स्कूटर की सवारी की थी. बिना हेलमेट के स्कूटर पर यात्रा करने का उक्त महिला मित्र की तस्वीर वहां सड़क किनारे लगी यातायात पुलिस की सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी. इसके बाद स्कूटर चलाने वाले और पीछे बैठी महिला का पुलिस ने चालाक काटकर उसके घर के पते पर चालान भेज दिया. चूंकि स्कूटर का पंजीकरण शख्स की पत्नी के नाम था और वह मालिक थी, इसलिए पति द्वारा किए गए उल्लंघन और भुगतान किए जाने वाले जुर्माने का विवरण उसके मोबाइल फोन पर एक संदेश के रूप में भेजा गया था. इस विवरण के साथ स्कूटर और उसपर पीछे बैठी महिला की भी तस्वीर थी.
पत्नी के मोबाइल पर पहुंचा था पति का चालान
महिला के घर और मोबाइल पर चालान और तस्वीर पहुंचने के बाद घर में तूफान खड़ा हो गया. मैसेज मिलने पर पत्नी ने पति से तस्वीर में पीछे बैठी महिला को लेकर सवाल खड़े कर दिए. 32 वर्षीय शख्स ने हालांकि अपनी सफाई में दावा किया कि उसका उस महिला से कोई संबंध नहीं है. राह चलते हुए उस महिला ने उससे सिर्फ लिफ्ट लेकर स्कूटर पर बैठ गई थी. लेकिन, पत्नी ने अपनी पति के सफाई और दलील पर विश्वास नहीं किया और इसे लेकर दंपती के बीच कहासुनी हो गई और मामला गंभीर हो गया.
शिकायत के बाद पति पहुंचा जेल
पत्नी ने 5 मई को करमना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि पति ने उसके और उसके तीन साल के बच्चे के साथ मारपीट की है. पत्नी के बयान के आधार पर पति को हिरासत में लिया गया है. आईपीसी की धारा 321 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से रोकना) और 294 (अश्लील हरकतें) और किशोर न्याय कानून की धारा 75 (बच्चे पर हमला या उपेक्षा) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपी को एक अदालत में पेश किया गया, जिसने बाद में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
गौरतलब है कि केरल सड़क सुरक्षा परियोजना 'सुरक्षित केरल’ के तहत राज्य की सड़कों पर कैमरों की स्थापना की गई थी, जिसपर सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था.विपक्षी कांग्रेस ने कैमरे लगाने से जुड़े ठेकों को लेकर एलडीएफ सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं.
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