नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने की नसीहत दी है. अदालत ने राज्य सरकार ने ऑक्सीजन और अन्य चीजों की कमी के चलते राज्य में लॉकडाउन के विकल्प पर तलाश करने को कहा है. 


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एक मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जज ने कहा कि में फिर से गुज़ारिश कर रहा हूं कि अगर हालात कंट्रोल में नहीं हैं तो दो हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगाने में देरी नही की जानी चाहिए. अदालत का मानना है कि चीजें कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं.


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अदालत ने कहा कि कागजों पर सब कुछ अच्छा है लेकिन हकीकत में सुविधाओं की कमी है. इसलिए हम हाथ जोड़कर अपने विवेक का इस्तेमाल करने की अपील करते हैं. 


बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य के 5 बड़े शहरों, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, कानपुर नगर और गोरखपुर में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था लेकिन हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी. 


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हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार इन 5 शहरों के अपने जिला पोर्टल पर सभी अस्पतालों में कोरोना वार्ड और आईसीयू में भरे हुए और खाली बिस्तरों के हालात बताए. 


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