हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली हुकूमत की पूरा नज़ाम नाकाम हो रहा है और ऑक्सीजन सिलेंडरों व कोविड 19 (Covid 19) मरीजों के इलाज के लिए खास दवाओं की कालाबाजारी हो रही है.
Trending Photos
नई दिल्ली: कोरोना मरीज़ों के इलाज के मसले पर दिल्ली हाइकोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली सरकार (Delhi Government) को फिर लताड़ लगाई है. हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली हुकूमत की पूरा नज़ाम नाकाम हो रहा है और ऑक्सीजन सिलेंडरों व कोविड 19 (Covid 19) मरीजों के इलाज के लिए खास दवाओं की कालाबाजारी हो रही है.
जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने कहा कि यह समय गिद्ध बनने का नहीं है. पीठ ने ऑक्सीजन रिफिल करने वालों से कहा, 'क्या आप कालाबाजारी से वाकिफ हैं. क्या यह कोई अच्छा इंसानी कदम है?' बेंच ने यह भी कहा कि रियासती सरकार इस गड़बड़ी को दूर करने में नाकाम रही है.
हाईकोर्ट ने कहा कि आपके पास अधिकार हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाओं की कालाबाजारी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें. लोगों को कालाबाजारी में ऑक्सीजन सिलेंडर लाखों में खरीदने पड़ रहे हैं, जबकि उनकी कीमत महज चंद हजार है.
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि अगर दिल्ली हुकूमत ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम नहीं कर पा रही है हमें बताइए. हम मरकज़ी हुकूमत से कहेंगे कि वे इसे टेक ओवर करें. हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार का काम केवल कागजों पर दिखता है. वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के घर पर इलाज करा रहे कोविड मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलेगा, इस आदेश पर नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने कहा, आप ऐसा आदेश कैसे पास कर सकते हैं. इसका मतलब जिनको अस्पताल में बेड नही मिला, उन्हें इंजेक्शन भी नहीं मिलेगा. यह तो लोगों की जिंदगी से खेलना हुआ.
ये भी पढ़ें: UAE से भारत आएंगे 6 ऑक्सीजन कंटेनर, UK से भी आज दिल्ली पहुंचेगे विमान
दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने अदालत से कहा कि वह अधिकारियों के साथ बात करेंगे और दिल्ली के वेंकटेश्वर अस्पताल में ऑक्सीजन की फराफमी यकीनी बनाइ जाएगी.
दिल्ली में ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. हाईकोर्ट ने कालाबाजारी करने वालों को हिरासत में लेने को कहा है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि आपके पास कार्रवाई करने की ताकत है.
(इनपुट- आईएएनएस के साथ भी)
Zee Salam Live TV: