Manish Sisodia: दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में अपनी बीमार पत्नी से सप्ताह में एक बार मिलने की इजाजत दे दी है. सिसोदिया की पत्नी सीमा मल्टीपल स्केलेरोसिस के गंभीर अटैक से पीड़ित हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की समस्या है.


कोर्ट ने क्या कहा?


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हाई कोर्ट ने निचली अदालत के 30 अप्रैल के ऑर्डर को चुनौती देने वाली सिसोदिया की पिटीशन पर सुनवाई करते हुए यह इजाजत दे दी है, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. आप नेता ने अदालत से यह भी गुजारिश की थी कि निचली अदालत के उस आदेश को जारी रखा जाए, जिसमें उन्हें अपनी बीमार पत्नी से सप्ताह में एक बार मिलने की अनुमति दी गई थी. ईडी के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर ऐसा किया जाता है तो एजेंसी को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी.


सिसोदिया की बेल याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा ने ईडी और सीबीआई से जवाब मांगा और मामले को 8 मई को आगे की सुनवाई के लिए लिस्ट किया है. दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. ये कदम दिल्ली शराब नीति मामले में घोटाले में बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद लिया गया था. विशेष अदालत के मुताबिक सिसोदिया ने व्यक्तिगत तौर पर और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित अदालती कार्यवाही में देरी में योगदान दिया है.


बता दें, सीबीआई ने पिछले साल 26 फरवरी को सिसोदिया को यह कहते हुए गिरफ्तार किया था कि उन्होंने उत्पाद शुल्क नीति मामले में आप नेता के खिलाफ कई  सबूत बरामद किए हैं. बाद में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल भेज दिया था. बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें जेल से गिरफ्तार कर लिया.