चेन्नई: तमिलनाडु के संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में अब एक प्रावधान दिया गया है, जिसके तहत बस में सवार महिलाओं को घूरने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है. संशोधित अधिनियम के बाद राज्य में महिलाओं के खिलाफ सीटी बजाना, अश्लील इशारे करना और यौन शोषण जैसे गतिविधि भी अपराध की श्रेणी में आते हैं. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कंडक्टरों को भी मिलेगी सजा
संशोधित अधिनियम के तहत, बस कंडक्टर को किसी भी पुरुष यात्री को उतारना होगा या यात्रा के दौरान किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करने पर उसे पुलिस थाने को सौंपना होगा. महिलाओं के खिलाफ अनुचित व्यवहार करने वाले कंडक्टरों को भी कानून के तहत कड़ी सजा मिलेगी. 


मदद करने के बहाने छूने पर होगी सजा
संशोधित अधिनियम में यह प्रावधान भी है कि यदि कोई कंडक्टर मदद करने के बहाने महिला यात्री को छूता है, तो उसे भी सजा मिलेगी. कंडक्टर महिला यात्रियों पर कोई मजाक या टिप्पणी करता है, तो यह भी अपराध माना जाएगा. नियम के मुताबिक, कंडक्टर को एक शिकायत पुस्तिका बनाए रखनी होगी, जिसमें यात्री अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. यदि आवश्यक हो तो इस शिकायत पुस्तिका को मोटर वाहन प्राधिकरण या पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करना होगा. 


यह भी पढ़ें: कान में इयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पर चहलकदमी कर रहे थे 3 युवा, ट्रेन ने कर दिया ये हाल


महिलाओं की सुरक्षा के लिए गार्ड
ख्याल रहे कि राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली की सरकारी बसों में होम गार्ड तैनात किए गए हैं. आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया था. दिल्ली सरकार ने रात को चलने वाली सभी बसों में होमगार्ड तैनात किए हैं. 


कांट्रैक्ट के आधार पर हुई भर्ती
दिल्ली में होमगार्ड की भर्ती पर अधिकारी के बयान दिया था कि "इन सुरक्षा गार्डों को अनुबंध के आधार पर तैनात किया जाएगा. जो गार्ड बसों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे उन्हें पहले ट्रैनिंग भी दी जाएगी जिसके जरिए वे बसों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध से निपट सकें."


इसी तरह की शायरी पढ़ने के लिए Zeesalaam.in पर विजिट करें