CM केजरीवाल को 51 दिन बाद इन शर्तों पर मिली जमानत, 2 जून को करना होगा सरेंडर
कथित तौर पर दिल्ली शराब घोटले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. हालांकि, कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ सीएम केजरीवाल को 1 जून तक लिए जमानत दी है.
कथित तौर पर दिल्ली शराब घोटले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. हालांकि, कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ सीएम केजरीवाल को 1 जून तक लिए जमानत दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "जमानत के दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल इस केस में अपनी भूमिका के संबंध में कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे. वह किसी भी गवाह से बातचीत नहीं कर सकते या किसी भी तरह से मामले को प्रभावित नहीं कर सकते. इसके साथ ही केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी."
कोर्ट ने कहा, "अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे. सीएम एलजी की मंजूरी लिए बिना किसी आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर करेंगे. केजरीवाल 2 जून को सरेंडर करेंगे."
ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. इससे पहले ईडी ने केजरीवाल को इस मामले में पूछताछ के लिए 9 समन जारी किए थे.
हालांकि, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए थे. ईडी का इल्जाम है कि वह घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे और सीधे तौर पर शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने में शामिल थे.
इन इल्जामों को खारिज करने वाली आम आदमी पार्टी कहती रही है कि दिल्ली में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा और सीएम केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे.