Hemant Soren Case: ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से दाखिल एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई का दिन तय किया गया है. हेमंत सोरेन की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस संजीव खन्ना से एसएलपी पर फौरी तौर पर सुनवाई करने की अपील की थी. कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए लिस्टिड कर दिया है. दरअसल, हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के बाद झारखंड हाईकोर्ट में रिट दाखिल की थी, जिस पर 28 फरवरी को एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की पीठ ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला महफूज रख लिया था. अब तक इस पर कोई फैसला नहीं आया है.


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31 जनवरी को हुई थी गिरफ्तारी
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी में हेमंत सोरेन ने अपील की है कि फैसला नहीं आने से वह लोकसभा इलेक्शन के कैंपेन में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं. सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से की गई अपनी अपील में कहा है कि हाईकोर्ट का फैसला न आने से हेमंत सोरेन को कई तरह ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वह कानूनी उपायों के लिए न तो आगे कदम बढ़ा सकते हैं और न ही पीछे जा सकते हैं.  बता दें कि, सोरेन को 31 जनवरी को ईडी ने जमीन घोटाले में तकरीबन 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था.



29 अप्रैल को होगी सुनवाई
ईडी की कार्रवाई को चैलेंज देते हुए सोरेन ने 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी दाखिल की थी, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को पहले झारखंड हाईकोर्ट जाने को कहा था. वहीं, अब ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की तरफ से दाखिल एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई का दिन तय किया गया है.