Chattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार ने औरतों के खिलाफ जुर्म को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है. यहां पर लड़कियों और औरतों के साथ रेप के मुजरिम को सरकारी नौकरी दिए जाने पर बैन लगा दिया गया है. इस ताल्लुक से इंतेजामिया की तरफ से सभी जिला कलेक्टरों को हुक्म जारी कर दिया गया है.


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रेपिस्ट को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी


जानकारी के मुताबिक सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले किसी भी ऐसे शख्स को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाएगा, जिसे औरतों के खिलाफ किसी मामले में अदालत की तरफ से दोषी ठहराया गया हो. लेकिन अगर किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ अदालत में केस चल रहा है तो उसकी नियुक्ति आखिरी फैसला आने तक रोकी जाएगी. इसी साल 15 अगस्त में भूपेश बघेल ने रेप के अपराधियों पर सरकारी पर बैन लगाने का ऐलान किया था. इसके बाद सोमवार ये ऑफिशियली यह नियम लागू हो गया.


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डिपार्टमेंट्स को दी गई हिदायत


आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा की सामान्य शर्त अधिनियम 1961 के नियम 6 के उपनियम चार में तय किया गया है, कि शासकीय सेवा में कोई भी शख्स जिसके खिलाफ 1960 की धारा 354, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, 509, 493, 496 और 498 और पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत केस दर्ज होंगे, उसको सरकारी नौकरी में नियुक्ति नहीं दी जाएगी. यह नियुक्तियां मामले का फैसला आने के बाद ही दी जाएंगी. इंतेजामिया की तरफ से सभी विभाग के अध्यक्षों के अलावा कमिश्नर और कलेक्टर को इस ताल्लुक से जरूरी कर्रवाई करने के लिए हिदायद जारी कर दी गई है. 


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