Rape Case on Shahnawaz Hussain: बीजेपी लीडर शाहनवाज़ हुसैन की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. बीजेपी लीडर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उस पिटीशन को ख़ारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चैलेंज दिया था. केस की सुनवाई न्यायाधीशएस रविंद्र भट्‌ट और  न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की बेंच में हुई. जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज़ हुसैन के वकीलों से कहा कि,पहले इस मामले में निष्पक्ष जांच होने दें. अगर कुछ साबित नहीं हुआ है तो हुसैन आरोप मुक्त हो जाएंगे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सही होंगे तो बच जाएंगे: सुप्रीम कोर्ट 
शाहनवाज़ हुसैन की तरफ़ से सीनियर वकील मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा ने बेंच से कहा कि शिकायत करने वाली महिला ने बीजेपी लीडर के ख़िलाफ़ एक के बाद एक कई शिकायतें दर्ज कराई हैं. इस दौरान  शाहनवाज़ हुसैन के वकीलों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि महिला की शिकायत पर पुलिस की जांच का सिलसिला जारी है, हालांकि शुरुआती तफ्तीश में कुछ नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि शाहनवाज़ हुसैन की इमेज को नुक़सान पहुंचाने के लिए लगातार उनके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई जा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की सही तरीक़े से जांच होनी चाहिए. अगर आप सही होंगे तो बच जाएंगे.



साल 2018 का है मामला
बता दें कि साल 2018 में दिल्ली की एक महिला ने राजधानी में शाहनवाज़ हुसैन के ख़िलाफ़ केस दर्ज कराया था. इसमें शिकायत दर्द कराते हुए महिला ने कहा था कि अप्रैल 2018 में शाहनवाज़ हुसैन ने उसको छतरपुर स्थित फार्म हाउस पर बुलाया और इसके बाद कोल्ड ड्रिंक में नशीला चीज़ मिलाकर पिलाया और जब मैं बेहोश हो गई तो उस हालत में उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया, हालांकि बीजेपी लीडर शाहनवाज़ हुसैन ने अपने ऊपर लगे तमाम इल्ज़ामात को सिरे से ख़ारिज कर दिया है.


Watch Live TV