Gyanvapi Case:  सुप्रीम कोर्ट आज ज्ञानवापी मामले में सुनवाई करेगा. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में कथित तौर पर मिले शिवलिंग को संरक्षित करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को गलत बताया जिसमें कहा गया था कि मस्जिद में सिर्फ 20 नमाजियों को दाखिले की इजाजत दी जाए. आदालत ने कहा था कि सभी नमाजियों को वहां जाने का मौका दिया जाए. 


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दरअसल मस्जिद की कमेटी अंजुमन इंतजामिया ने ज्ञानवापी में निचली अदालत के सर्वे के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. कमेटी का कहना है कि निचली अदालत का सर्वे का आदेश 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप का उल्लंघन है. क्योंकि इस एक्ट में कहा गया है कि सभी धार्मिक स्थलों के हालत 15 अगस्त 1947 वाली बनाई रखी जाए.


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वहीं ज्ञानवापी मामले में आज वाराणसी की एक अदालत में भी सुनवाई होनी है. यह सुनवाई 18 मई को होनी थी लेकिन वकीलों की हड़ताल की वजह से सुनवाई टल गई. इससे पहले एक वकील ने मस्जिद के तालाब से मछलियों को बाहर निकालने और वजू खाने के पास से शौचालय हटाने का आवेदन दिया है. चूंकी 17 मई को ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट कोर्टे में जमा नहीं हो पाई थी इसलिए इसे आज यानी 19 मई को दाखिल किया जाएगा.


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