नई दिल्लीः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने ओपन और डिस्टेंस मोड शिक्षा कार्यक्रमों में दाखिला (Admission in distance learning programmes) पाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों और पाठ्यक्रम की मान्यता का पता लगाने और प्रतिबंधित पाठ्यक्रमों को सूची में शामिल न करने की पहचान संबंधित दिशानिर्देश (UGC guidelines) जारी किए हैं. यूजीसी ने दिशानिर्देश में कहा, ’’विद्यार्थियों को उच्च शिक्षण संस्थानों की मौजूदा स्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए, जिसमें उसके मान्यता और पात्रता की स्थिति शामिल है. छात्रों को इस बात की पड़ताल करनी चाहिए कि कौन से एचईआई को दूरस्थ शिक्षण (ODL) या ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश से रोका गया है, और उन्हें ’नो एडमिशन कैटेगरी’ के तहत रखा गया है.’’ 

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इन कोर्सों पर है यूजीसी का प्रतिबंध 
यूजीसी ने कहा, ’’छात्रों को आयोग की वेबसाइट पर एचईआई के जानकारी, उसके दस्तावेज, आवेदन, हलफनामे की अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए. अगर कोई छात्र एचईआई की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी में किसी प्रकार की कमी या गलती पाता है, तो उसे यूजीसी को तत्काल सूचित करना होगा.’’ आयोग ने 17 कार्यक्रमों की एक सूची भी जारी की है, जो ओडीएल और ऑनलाइन मोड के तहत पेश किए जाने के लिए प्रतिबंधित हैं. इन कार्यक्रमों में इंजीनियरिंग, चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा, फार्मेसी, होटल प्रबंधन, बागवानी, नर्सिंग, कानून, कृषि, खानपान प्रौद्योगिकी, विमान रखरखाव, दृश्य कला और खेल शामिल हैं.


दिशानिर्देशों में कहा गया है, "यूजीसी ने  केंद्रीय, राज्य, निजी या डीम्ड विश्वविद्यालयों को  फ्रेंचाइज़िंग व्यवस्था के माध्यम से शिक्षार्थियों को प्रवेश देने और फिर ओडीएल और ऑनलाइन मोड के माध्यम से पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए सख्ती से प्रतिबंधित कर दिया है. उल्लेखनीय है कि इससे पहले यूजीसी ने देश भर के लगभग 22 फर्जी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी कर छात्रों को यहां एडमिशन नहीं लेने के लिए आगाह किया था.  


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