Umar Khalid Interim Bail: दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद को राहत देने का फैसला किया है. जानकारी के मुताबिक उमर 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जेल से बाहर रहेंगे. जानकारी के मुताबिक यह राहत उनकी बहन की शादी के लिए दी गई है. आपको बता दें उमर खालिद दिल्ली दंगों के मामले में जेल में बंद हैं.


2020 में हुए थे अरेस्ट


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आपको बता दें 2020  नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों के मामले में उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उनके साथ शरजिल इमाम और कुछ दूसरे लोगों की भी गिरफ्तारी हुई थी. दिल्ली पुलिस ने उमर को मुख्य आरोपी बताया था और उनके खिलाफ यूएपीए और आईपीसी की दूसरी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.


उमर खालिद को मिली थी राहत


जानकारी के मुताबिक 3 दिसंबर को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट से उमर खालिद को एक मामले में राहत मिल गई थी. कोर्ट ने खालिद सैफी और उमर खालिद को दिल्ली दंगों के एक मामले में जमानत दे दी थी. लेकिन अभी वह यूएपीए मामले में जेल के अंदर हैं. वहीं दिल्ली पुलिस उमर खालिद को राहत देने की मुखालिफत करती आई है.


उमर खालिद की पत्नी ने कही थी ये बात


उमर खालिद के आरोपमुक्त होने पर उनकी पत्नी ने खुशी का इजहार करते हुए कहा था कि ढ़ाई साल से ज्यादा वक्त के बाद, यह हमारे लिए एक बड़ी जीत है. यह एक अच्छी खबर है. हमने संविधान में यकीन रखा है और हम बहुत खुश हैं. पुलिस के आरोप निराधार साबित हुए हैं. वहीं उनके पिता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था- हम कोर्ट के इस आदेश से बहुत खुश हैं. चार्जशीट मनगढ़त थी. उमर को एफआईआर 101/2020 में कोर्ट ने डिस्चार्ज किया है. लेकिन उन्हें एफआईआर 59/2020 में अभी तक जमानत नहीं मिली है. दोनों में एक जैसे चर्जेस हैं लेकिन उसमें एफआईआर 59 जुड़ी हुई है. लेकिन हमें उम्मीद है कि हम एफआईआर 59 में भी जमानत भी ले लेंगे.