Umesh Pal Case: अतीक अहमद समेत 3 लोग मुजरिम करार, हुई उम्र कैद, 7 अन्य लोग हुए बरी
Atique Ahmed: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मौजूद एमपी-एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद समेत 3 लोगों को उमेश पाल किडनेपिंग मामले में मुजरिम करार दिया है. इसके अलावा 7 अन्य को बरी कर दिया है.
Atique Ahmed: 17 साल पुराना उमेश पाल अपहरण मामले में बाहुबली अतीक अहमद (Atique Ahmed) को अदालत मुजरिम करार दिया है. अदालत ने अतीक अहमद पर फैसला सुना दिया है. इस मामले में ना सिर्फ अतीक अहमद बल्कि 2 अन्य (हनीफ और दिनेश) लोगों को भी मुजरिम करार दिया. फैसला सुनाने के कुछ देर बाद अदालत ने सज़ा ऐलान करते हुए तीनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है. इसके अलावा अतीक के भाई अशरफ समेत 7 लोगों को बरी कर दिया है. बता दें कि अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी जेल में शिफ्ट किया गया है.
यह आदेश प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट के ज़रिए सुनाया गया. आज की सुनवाई शुरू होने से पहले सिक्योरिटी के सख्त इंतेजामात किए थे. इसके अलावा एक जानकारी यह भी मिली थी की जजों की सिक्योरिटी में इज़ाफा किया गया है. इस मामले की संजीदगी को देखते हुए एडवोकेट संघ की तरफ से नोटिस जारी किया गया और कहा गया था कि 28 मार्च को एडीजे (MP/MLA) इलाहाबाद में किसी मुकदमे की पैरवी के लिए उपस्थित न हों. इसके अलावा यह भी कहा गया था कि जिला अदालत की नई बिल्डिंग में जरूरी काम हो तभी जाएं.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल अतीक अहमद समेत 10 लोगों को जिस मामले में सज़ा सुनाई गई है वह 17 वर्ष पुराना है. यह मामला बहुजन समाज पार्टी (BSP) विधायक राजू पाल के मर्डर केस से जुड़ा हुआ है. इस मर्डर केस के अहम गवाह उमेश पाल को 28 फरवरी 2006 में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ ने उमेश पाल को किडनेप कराया था. कहा जाता है कि उमेश पाल को बुरी तरह मारने और पीटने और परिवार के लोगों को भी जान से मारने की धमकी देते हुए अदालत में जबरदस्त हलफनामा दाखिल कराया था.
हालांकि साल 2007 में जब उत्तर प्रदेश मायावती की सरकार आई तो उमेश पाल ने अतीक अहमद उसके भाई अशरद समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी. लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की 6 और लोगों के नाम भी सामने आए. जिसके बाद पुलिस ने अदालत में 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. जिनमें से 10 आरोपियों को अदालत ने आज मुजरिम करार दिया है. इसके अलावा 11वे आरोपी को अंसार बाबा की मौत हो चुकी है. .
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