UAE ने वीज़ा नियमों में दी बड़ी ढ़ील, अब विदेशी लोगों को वहां मिलेंगे ये फायदे
अगर वहां किसी मुलाज़िम की नौकरी चली जाती है तो अब वह वहां तीन और महीने तक रह कर नौकरी तलाश कर सकते हैं.
अबू धाबी: यूनाइटेड अरब अमीरात की हुकूमत ने रविवार को एक बड़े फ़ैसले में दूसरे देशों से काम करने वालों के लिए सख़्त वीज़ा नियमों में बड़ी ढील देने का ऐलान किया है. यूएई की हुकूमत के इस नए फैसले के मुताबिक अब वहां काम करने वाले लोग बिना उन्हें काम देने वाली कंपनियों के स्पॉन्सर किए वहां रह सकते हैं और काम कर सकते हैं.
इससे पहले यूनाइटेड अरब अमीरात में एक महदूद वक्त के लिए लोगों को वीज़ा फराहम किया जाता था. इसका मतलब ये कि पहले यूएई ने अपने यहां रेसिडेंसी के दर्जे को पूरी तरह से नौकरी से जोड़कर रखा था जिसकी वजह से अगर किसी शख्स की नौकरी नहीं रहती तो उसे मुल्क छोड़ना पड़ता था.
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लेकिन अब यूनाइटेड अरब अमीरात की हुकूमत ने नियमों बदलाव किए हैं, जिससे ना सिर्फ वहां रह रहे गैर-मुल्की अफराद बिना कंपनी के स्पॉन्सर किए रह सकते हैं बल्कि उन्हें और भी कई रियायतें मिल सकेंगी.
यूएई के विदेशी व्यापार राज्य मंत्री थनी अल-ज़ेयूदी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनका मुल्क अगले 50 सालों की अर्थव्यवस्था तैयार कर रहा है और वीज़ा नियमों में छूट का फ़ैसला उसी की एक कड़ी है. उन्होंने कहा, "हम पूरे नज़ाम को दोबारा बनाना चाहते हैं...ताकि रेसिडेंसी सिस्टम ऐसी हो जिससे लोग यहां आने के लिए आकर्षित हों और उन्हें ऐसा लगे कि यूएई उनका घर है.'
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ये होंगी रियायतें
अगर वहां किसी मुलाज़िम की नौकरी चली जाती है तो वह वहां तीन और महीने तक रह कर नौकरी तलाश कर सकते हैं. इससे अलावा ये भी कि वहां ह रहे विदेशी अपने माता-पिता और 25 वर्ष तक की संतानों का वीज़ा भी स्पॉन्सर कर सकते हैं. साथ साथ ये भी कि वहां रह कर काम करने वाले फ़्रीलांसर, विधवा या तलाक़शुदा लोगों के लिए भी वीज़ा नियमों में छूट दी गई है.
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