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नई दिल्ली: सरकार (Government) ने स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (Automated Test Stations) के जरिए वाहनों का फिटनेस परीक्षण अनिवार्य कर दिया है. इसे चरणबद्ध तरीके से अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने बृहस्पतिवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि 1 अप्रैल, 2023 से एटीएस के जरिए भारी माल वाहनों और भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए फिटनेस परीक्षण अनिवार्य होगा. वहीं मध्यम आकार के माल ढुलाई वाहनों या मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (परिवहन) के लिए यह नियम 1 जून, 2024 से प्रभावी होगा.
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मंत्रालय के अनुसार ऑटोमेटेड टेस्ट स्टेशनों (ATS) से वाहन की फिटनेस जांच की जाती है. इन स्टेशनों में कई प्रकार के जरूरी परीक्षणों के लिए ऑटोमैटिक तरीके से मकैनिकल डिवाइसेज का इस्तेमाल किया जाता है. मंत्रालय ने कहा, ‘केंद्रीय मोटर वाहन नियम (Central Motor Vehicles Rules) 1989 के प्रावधान 175 के अनुसार रजिस्टर्ड ऑटोमेटेड टेस्ट स्टेशन के जरिए ही मोटर वाहनों की अनिवार्य फिटनेस जांच के संबंध में 5 अप्रैल 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी की गई है.’
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नोटिफिकेशन के अनुसार प्राइवेट वाहनों (गैर-परिवहन) के लिए फिटनेस परीक्षण, रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल (Renewal Of Registration) के समय यानी 15 साल बाद किया जाएगा. वहीं 8 साल से कम पुराने कमर्शियल वाहनों (परिवहन) को फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण 2 साल के लिए होगा जबकि 8 साल से अधिक पुराने कमर्शियल वाहनों को हर साल कराना होगा.
(इनपुट - भाषा)
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