2जी घोटाला: विनोद गोयनका की विदेश यात्रा की याचिकाएं खारिज
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2जी घोटाला: विनोद गोयनका की विदेश यात्रा की याचिकाएं खारिज

दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आज स्वान टेलीकाम के प्रवर्तक विनोद गोयनका की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। अदालत ने कहा कि इस तरह की याचिकाओं से अदालत के समय व संसाधनों पर ‘अनावश्यक दबाव’ आएगा। गोयनका 2जी स्पेक्ट्रम तथा मनी लांड्रिंग मामलों में सुनवाई का सामना कर रहे हैं।

नई दिल्ली : दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आज स्वान टेलीकाम के प्रवर्तक विनोद गोयनका की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। अदालत ने कहा कि इस तरह की याचिकाओं से अदालत के समय व संसाधनों पर ‘अनावश्यक दबाव’ आएगा। गोयनका 2जी स्पेक्ट्रम तथा मनी लांड्रिंग मामलों में सुनवाई का सामना कर रहे हैं।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी ने याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा,‘ मैंने भी देखा है कि इस तरह की याचिकाएं बार बार दाखिल की जाती हैं और अनुमति दे दिए जाने पर उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। इससे यह अदालत के समय की बर्बादी साबित होती है क्योंकि एक आवेदन को निपटाने में डेढ घंटा लग जाता है।’ अदालत ने कहा,‘ इससे अदालत के बहुमूल्य समय व संसाधनों पर अनावश्यक दबाव आता है।’ अदालत ने कहा कि गोयनका ने दो मामलों में बिना किसी वरीयता के दो याचिकाएं दायर कीं। गोयनकाा ने अमेरिका तथा ब्रिटेन जाने के लिए अदालत की अनुमति मांगी थी।

 

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