Tax on Gifts: अगर गिफ्ट का करते हैं ज्यादा लेनदेन तो संभल जाएं, लग सकता है भारी टैक्स
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Tax on Gifts: अगर गिफ्ट का करते हैं ज्यादा लेनदेन तो संभल जाएं, लग सकता है भारी टैक्स

Gifts पर भी टैक्स लगता है. अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है तो थोड़ा संभल जाएं. आज हम आपको कुछ ऐसे गिफ्ट्स के बारे में बताने वाले हैं, जो टैक्सेबल होते हैं. भारतीय आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नीचे बताए गए उपहार रिसीव करने वाले के जरिए टैक्सेबल है.

गिफ्ट

Tax: भारत एक ऐसा देश है जहां कई सारी परंपराएं लोगों के जरिए निभाई जाती है. वहीं इन परंपराओं को निभाने के लिए लोगों को कई गिफ्ट्स आदि भी दिए जाते हैं. भारत में गिफ्ट्स का लेनदेन काफी मात्रा में होती है. वहीं छोटे से लेकर बड़ा गिफ्ट भी लोगों की ओर से दिया जाता है. हालांकि गिफ्ट्स पर भी टैक्स लगता है. अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है तो थोड़ा संभल जाएं. आज हम आपको कुछ ऐसे गिफ्ट्स के बारे में बताने वाले हैं, जो टैक्सेबल होते हैं. भारतीय आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नीचे बताए गए उपहार रिसीव करने वाले के जरिए टैक्सेबल है.

Monetary Gifts:
ये नकद/चेक/इलेक्ट्रॉनिक मोड के रूप में हो सकते हैं. यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति के जरिए प्राप्त धन का कुल मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई पूरी राशि को कर योग्य माना जाएगा.

Immovable Property:
भूमि या भवन किसी व्यक्ति के जरिए उपहार के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, यदि इस उपहार में दी गई संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है, तो इस स्टांप शुल्क मूल्य को कर योग्य माना जाएगा.

Movable Property:
चल उपहार (जैसे, आभूषण, पेंटिंग, चित्र, शेयर / प्रतिभूतियां, संग्रह, आदि) भी प्राप्त किए जा सकते हैं. जहां ऐसे उपहार का उचित बाजार मूल्य (FMV) 50,000 रुपये से अधिक है, संपत्ति का FMV आय के रूप में कर योग्य होगा. इनमें से प्रत्येक चल संपत्ति के लिए एफएमवी के निर्धारण के तरीके को कर कानूनों में निर्दिष्ट किया गया है. आभूषण के मामले में खुले बाजार में बेचे जाने पर ऐसे आभूषणों पर जो कीमत मिलेगी, उसे एफएमवी माना जाएगा.

टैक्सेबल नहीं है ये गिफ्ट्स
- रिश्तेदारों से प्राप्त उपहार राशि कर योग्य नहीं हैं. रिश्तेदार कौन हो सकता है, इसका वर्गीकरण भी आयकर कानून में किया गया है. 
- हालांकि किसी व्यक्ति द्वारा अपने खुद के विवाह के अवसर पर गैर-रिश्तेदारों से प्राप्त उपहार कर योग्य नहीं हैं.
- वसीयत के तहत या विरासत के रूप में या भुगतानकर्ता की मृत्यु के विचार में प्राप्त मौद्रिक उपहार या कोई भी संपत्ति (जो बीमार है और उसकी बीमारी के शीघ्र ही मरने की उम्मीद है) कर योग्य नहीं है.

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