हसमुख अधिया ने कहा, अब नहीं बढ़ेगी जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तारीख
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हसमुख अधिया ने कहा, अब नहीं बढ़ेगी जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तारीख

जीएसटी परिषद ने व्यापारियों को जीएसटीआर-3बी दाखिल करने के लिए दिसंबर तक का वक्त दिया है, ताकि वे अपनी बिक्री और खरीद का खुद आकलन कर दाखिल कर सकें.

राजस्व सचिव हसमुख अधिया. (फाइल फोटो)

बेंगलुरु: सरकार ने शनिवार (16 सितंबर) को कारोबारियों द्वारा दाखिल किए जाने वाले जीएसटीआर-3बी कर रिटर्न को जमा कराने की समयसीमा को दिसंबर के बाद आगे और बढ़ाने की संभावना से इनकार किया. एक जुलाई को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने एक आसान जीएसटीआर -3 बी फॉर्म पेश किया है. राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा, ‘हमने पहले ही जीएसटीआर-3बी के लिए समय बढ़ाया है. लोगों को स्व- आकलन के आधार पर दिसंबर तक संक्षेप में रिटर्न जमा कराना है. जहां तक जीएसटीआर-3बी का सवाल है दिसंबर के बाद इसमें और विस्तार नहीं दिया जाएगा.’ 

जीएसटी नेटवर्क में आईटी आधारित दिक्कतों पर गौर करने के लिये बिहार के उपमुख्यमुत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह की पहली बैठक के बाद अधिया ने यहां संवाददाताओं से यह बात कही. उनसे पूछा गया था कि क्या सरकार का इरादा जीएसटी के तहत रिटर्न जमा करने की समयसीमा बढ़ाने का है. इससे पहले जीएसटी परिषद ने कंपनियों को जीएसटीआर-3बी रिटर्न जमा कराने के लिए दिसंबर तक का समय दिया था.

उन्होंने कहा कि जीएसटीएन पोर्टल में दिक्कतों की वजह से सरकार ने पहले समय बढ़ाने का फैसला किया था. उन्होंने कहा कि जीएसटीआर एक फार्म जमा कराने की समयसीमा को 10 सितंबर से 10 अक्तूबर किया गया है. इसी प्रकार जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 जमा कराने की समयसीमा को बढ़ाकर क्रमश: 31 अक्तूबर और 10 नवंबर किया गया.

मंत्री समूह के प्रमुख बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 30 अक्तूबर तक ही सरकार रिटर्न जमा कराने में आ रही 70 से 80 प्रतिशत तक दिक्कतों को हल कर पाएगी. उन्होंने कहा कि अगस्त में 3.3 लाख लोगों ने जीएसटीआर-3बी जमा कराया है. इस नई व्यवस्था के तहत कुल 85 लाख डीलरों ने पंजीकरण कराया है. मोदी ने कहा, ‘यहां तक कि जुलाई माह के दौरान अब तक केवल 46 लाख करदाताओं ने 3बी रिटर्न जमा कराया है.’ 

सुशील मोदी ने करदाताओं से अपील की है कि वह रिटर्न दाखिल करने के लिये अंतिम तिथि की प्रतीक्षा नहीं करें. उन्होंने कहा कि मंत्री समूह की बैठक हर 15 दिन में एक बार होगी. एक सवाल पर अधिया ने कहा कि यह बैठक काफी अच्छी रही क्योंकि इससे अंशधारकों के बीच आपसी समझ को बेहतर करने में मदद मिली है. यह पूछे जाने पर कि जीएसटी नेटवर्क में आ रही अड़चनों के लिये क्या इसके लिये सॉफ्टवेयर तैयार करने वाली कंपनी इन्फोसिस को दंडित किया जायेगा? जवाब में अधिया ने कहा ‘कंपनी असफल नहीं हुई है यह मीडिया की कल्पना है.’ 

GST: सरकार को पहली रिटर्न फाइलिंग से मिला 42000 करोड़ रुपये का राजस्व

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की नई व्यवस्था के तहत पहले महीने में कर भुगतान के रूप में सरकार को 42,000 करोड़ रुपये आयें हैं तथा राजस्व में और वृद्धि की संभावना है क्योंकि रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया इस सप्ताह के अंत में समाप्त होगी. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एकीकृत जीएसटी के रूप में 15,000 करोड़ रुपये आये हैं. एकीकृत जीएसटी वस्तुओं की एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही पर लगता है और 5,000 करोड़ रुपये कार तथा तंबाकू जैसे विलासिता और अहितकर वस्तुओं पर उपकर के जरिये आये हैं.

इसके अलावा 22,000 करोड़ केंद्रीय जीएसटी तथा राज्य जीएसटी के रूप में आये हैं. इस राशि को केंद्र और राज्य सरकार के बीच बराबर-बराबर बांटा जाएगा.अधिकारी ने कहा, ‘आज (21 अगस्त) सुबह तक कर जमा 42,000 करोड़ रुपये रहा.’ अब तक 10 लाख करदाताओं ने रिटर्न दाखिल किया है और 20 लाख ने लाग इन किया है और कर रिटर्न फार्म- को प्राप्त किया है.

उसने कहा, ‘अच्छा अनुपालन देखा जा रहा है और हमारा अनुमान है कि 90-95 प्रतिशत करदाता रिटर्न फाइल करेंगे और कर का भुगतान करेंगे.’ एक जुलाई से लागू जीएसटी व्यवस्था के तहत कंपनियों को मासिक कर रिटर्न फाइल करना है. पहले महीने का कर रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाकर 25 अगस्त कर दी गयी है. रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 20 अगस्त से ठीक एक दिन पहले वेबसाइट के बंद होने से यह समय सीमा बढ़ायी गयी है.

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