वीक में करना होगा बस 4 दिन काम लेकिन सैलरी में होने जा रही कटौती!
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वीक में करना होगा बस 4 दिन काम लेकिन सैलरी में होने जा रही कटौती!

New Wage Code के लिए 13 राज्यों ने मसौदा तैयार कर लिया है. केंद्र सरकार ने भी इन कानूनों के तहत नियमों को अंतिम रूप दे दिया है. नए कानून से टेक होम सैलरी पर असर पड़ेगा.

प्रतीकात्मक फोटो | साभार- PTI

नई दिल्ली: केंद्र सरकार चारों श्रम कानूनों (New Wage Code) को लागू करने जा रही है. अगले वित्त वर्ष तक इसके लागू होने की संभावना है. इस कानून के लागू होते ही टेक होम सैलरी (Take Home Salary) और पीएफ स्ट्रक्चर (PF Rule) में बदलाव हो जाएगा. सैलरी पहले से कम मिलेगी. मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, इंडस्ट्रियल रिलेशन, बिजनेस सिक्योरिटी, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति पर चार श्रम कानूनों को अगले वित्त वर्ष तक लागू किया जा सकता है.

  1. समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है श्रम
  2. बिजनेस सिक्योरिटी को लेकर नया कानून
  3. सैलरीड क्लास पर होगा असर

13 राज्यों ने तैयार किया मसौदा

एक सीनियर अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कम से कम 13 राज्यों ने इन कानूनों के मसौदा नियमों को तैयार कर लिया है. केंद्र सरकार ने इन कानूनों के तहत नियमों को अंतिम रूप दे दिया है और अब राज्यों को अपनी ओर से नियम बनाने हैं क्योंकि श्रम समवर्ती सूची (Labour Concurrent List) का सब्जेक्ट है.

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नए कानून को एक साथ लागू कर सकते हैं सभी राज्य

उन्होंने कहा कि चार श्रम कानूनों के अगले वित्त वर्ष 2022-23 में लागू होने की संभावना है क्योंकि बड़ी संख्या में राज्यों ने इनके मसौदा नियमों को अंतिम रूप दे दिया है. केंद्र सरकार ने फरवरी 2021 में इन कानूनों के मसौदा नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी. चूंकि श्रम एक समवर्ती विषय है, इसलिए केंद्र चाहता है कि राज्य भी इसे एक साथ लागू करें.

केंद्रीय श्रम मंत्री ने क्या कहा?

केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस हफ्ते की शुरुआत में राज्य सभा में एक सवाल के जवाब में बताया था कि बिजनेस सिक्योरिटी, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति पर श्रम कानून के मसौदा नियमों को कम से कम 13 राज्य तैयार कर चुके हैं. इसके अलावा 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मजदूरी पर श्रम कानून के मसौदा नियमों को तैयार किया है. औद्योगिक संबंध संहिता के मसौदा नियमों को 20 राज्यों ने और सामाजिक सुरक्षा संहिता के मसौदा नियमों को 18 राज्यों ने तैयार कर लिया है.

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हफ्ते में 4 दिन काम, 3 दिन छुट्टी

बता दें कि नए वेज कोड में छुट्टी को लेकर भी प्रावधान है. इसका असर सैलरीड क्लास, फैक्ट्रियों और मिलों में काम करने वाले मजदूरों पर पड़ेगा. अब काम करने के घंटों में बदलाव होगा. नए वेज कोड के मुताबिक, दिन में 12 घंटे काम करना होगा. हफ्ते में 48 घंटे काम करना होगा और तीन दिन छुट्टी रहेगी.

हालांकि कुछ यूनियन ने दिन में 12 घंटे काम को लेकर सवाल उठाए हैं. इस पर सरकार ने कहा कि हफ्ते में 48 घंटे काम करना ही होगा. अगर कोई दिन में 8 घंटे में काम करेगा तो उसे सप्ताह में 6 दिन काम करना होगा. फिर उसे हफ्ते में 1 छुट्टी ही मिलेगी.

(इनपुट- भाषा)

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