RBI ने ICICI बैंक पर लगाया 59 करोड़ का जुर्माना, ये हैं इसकी बड़ी वजह
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RBI ने ICICI बैंक पर लगाया 59 करोड़ का जुर्माना, ये हैं इसकी बड़ी वजह

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने प्राइवेट सेक्टर के ICICI बैंक पर 58.9 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. बैंक पर लगाया गया जुर्माना एक तरह की मॉनिटरी पेनाल्‍टी है. 

RBI ने ICICI बैंक पर लगाया 59 करोड़ का जुर्माना, ये हैं इसकी बड़ी वजह

नई दिल्‍ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने प्राइवेट सेक्टर के ICICI बैंक पर 58.9 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. बैंक पर लगाया गया जुर्माना एक तरह की मॉनिटरी पेनाल्‍टी है. आरबीआई ने इस संबंध में 26 मार्च 2018 को आदेश जारी किया है. ICICI बैंक पर यह जुर्माना HTM पोर्टफोलियो से सिक्‍योरिटीज की डायरेक्‍ट सेल और डिस्‍क्‍लोजर में RBI द्वारा जारी निर्देशों को पालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है. न्यूज एजेंसी एएनआई ने ट्वीट के जरिए RBI के इस कदम की जानकारी दी है.

  1. RBI ने लगाया ICICI बैंक पर 58.9 करोड़ का जुर्माना
  2. नियमों की अनदेखी के चलते मॉनिटरी पेनाल्टी लगाई
  3. RBI ने इस संबंध में 26 मार्च को आदेश जारी किया है

निर्देशों का पालन नहीं करने पर जुर्माना
RBI ने बैंक पर यह जुर्माना बैंकिंग रेगुलेशन एक्‍ट, 1949 के प्रावधानों के तहत मिले अधिकारों के आधार पर लगाया है. बयान में RBI का कहना है कि ICICI बैंक ने RBI के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया है. इसलिए कार्रवाई के तौर पर जुर्माना लगाया जा रहा है. इस कार्रवाई का मकसद बैंक और उसके ग्राहकों के बीच किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन या एग्रीमेंट की वैलिडिटी पर सवाल उठाना नहीं है.

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