कारोबारी विजय माल्या को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. माल्या को यह झटका ऐसे समय लगा है जब उसने बैंकों का 100 प्रतिशत मूलधन वापस करने की बात कही थी.
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नई दिल्ली : कारोबारी विजय माल्या को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. माल्या को यह झटका ऐसे समय लगा है जब उसने बैंकों का 100 प्रतिशत मूलधन वापस करने की बात कही थी. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि माल्या पर भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए चल रही कार्यवाही जारी रहेगी. आपको बता दें कुछ समय पहले बंबई हाईकोर्ट ने विजय माल्या की तरफ से दायर की गई उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उसे आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित करने के लिए ईडी की तरफ से शुरू की गई कार्रवाई पर रोक लगाने का आग्रह किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगते हुए नोटिस जारी किया है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एसके कौल की पीठ ने याचिका पर जांच एजेंसी से जवाब मांगा. धन शोधन रोकथाम कानून के तहत विशेष अदालत में चल रही सुनवाई के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है. ईडी ने विशेष अदालत से लंदन में रह रहे उद्योगपति माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग की थी.
विशेष अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक से इनकार
माल्या की याचिका पर शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी किया लेकिन मुंबई की विशेष अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने से मना कर दिया. बंबई हाई कोर्ट ने हाल ही में माल्या की अपील खारिज कर दी थी जिसके बाद माल्या ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. साथ ही माल्या ने यह भी मांग की थी कि कोर्ट उसकी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई पर भी रोक लगाए. आपको बता दें ईडी की तरफ से माल्या को आर्थिक अपराध में भगोड़ा घोषित करने की मांग की गई थी.
दूसरी तरफ विजय माल्या ने बुधवार सुबह एक के बाद एक कई ट्वीट कर बैंकों से 100 फीसदी मूलधन वापस लेने की बात कही थी. माल्या ने ट्विटर के जरिये यह भी कहा था कि भारतीय मीडिया और राजनेताओं ने पक्षपात किया है. गौरतलब है कि माल्या पर भारतीय बैंकों का करीब 9300 करोड़ रुपये लेकर भागने का आरोप है.
(इनपुट एजेंसी से भी)