उच्चतम न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कैपिटल रिजर्व के संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका (PIL) को शुक्रवार को खारिज कर दिया.
Trending Photos
नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कैपिटल रिजर्व के संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका (PIL) को शुक्रवार को खारिज कर दिया. शीर्ष अदालत ने वकील एमएल शर्मा पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. शर्मा ने जनहित याचिका दायर की थी. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एसके कौल की पीठ ने कहा, 'हमें इस पीआईएल पर विचार करने की जरा भी वजह नजर नहीं आती.'
कैपिटल रिजर्व में लूटपाट का आरोप लगाया था
शर्मा ने वित्त मंत्री जेटली पर आरबीआई के कैपिटल रिजर्व में लूटपाट का आरोप लगाया था. पीठ ने शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री को भी निर्देश दिया कि शर्मा को तब तक अन्य कोई पीआईएल दाखिल करने की इजाजत नहीं दी जाए, जब तक वह 50 हजार रुपये जमा नहीं कर देते. आपको बता दें एमएल शर्मा ने शीर्ष अदालत में एक पीआईएल दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई.
दूसरी तरफ अटारनी जनरल ने भी सुप्रीमकोर्ट से मांग की कि कुछ वकील आए दिन बेवजह की जनहित याचिकाएं दायर करते रहते हैं जिसपर रोक लगनी चाहिए.