अब मोबाइल में रिकॉर्ड होगी GST अधिकारियों की कार्रवाई, GSTN ने लॉन्च किया ऐप
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अब मोबाइल में रिकॉर्ड होगी GST अधिकारियों की कार्रवाई, GSTN ने लॉन्च किया ऐप

जीएसटीएन ने बताया कि मोबाइल ऐप की मदद से अधिकारियों को मौके पर गोदामों, प्रतिष्ठानों के आंकड़े जुटाने और फोटो लेकर ऑनलाइन रिपोर्ट भेजने की सुविधा होगी.

मोबाइल ऐप से अधिकारियों को मौके पर गोदामों के आंकड़े जुटाने और ऑनलाइन रिपोर्ट भेजने की सुविधा होगी.

नई दिल्ली : माल एवं सेवाकर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने जीएसटी प्रक्रिया को और अधिक सरल तथा सुविधाजनक बनाने के लिए कई नए बदलाव किए हैं. साथ ही जीएसटीएन ने एक ऐसा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, उनके गोदामों और दूसरे स्थानों पर मौका मुआयना करने वाले अधिकारियों के काम में सहायक होगा. 

जीएसटीएन ने बताया कि इस ऐप की मदद से अधिकारियों को मौके पर गोदामों, प्रतिष्ठानों के आंकड़े जुटाने और फोटो लेकर ऑनलाइन रिपोर्ट भेजने की सुविधा होगी. यह ऐप सबसे पहले प्रायोगिक तौर पर दिल्ली के कर अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगा. बाद में राज्यों और संघ शासित प्रदेश के अधिकारियों का इसे दिया जाएगा.

हर एक्शन होगा रिकॉर्ड
इस ऐप के जरिये सबसे महत्वपूर्ण कार्य पंजीकरण बाद फील्ड दौरे की रिपोर्ट तैयार करना होगा. यह कार्य पहचाने गए कुछ मामलों में किया जाता है. मौका मुआयने का काम फील्ड अधिकारियों द्वारा किया जाता है. इसके लिए उन्हें बड़े अधिकारियों से निर्देश दिये जाते हैं. वर्तमान में यह रिपोर्ट दस्तावेजों में तैयार की जाती है और उसके बाद जीएसटीएन प्रणाली में इसे दर्ज किया जाता है. इसमें दी गई रिपोर्ट और दौरे के समय की वास्तविक स्थिति में अंतर हो जाता था. 

अब मोबाइल फोन में ऐप के जरिये मौके पर फोटो लिए जा सकेंगे, माल में गोदाम, माल की बिक्री, करदाता उनका स्टाफ सभी कुछ कैमरे में दर्ज हो जाएगा. मोबाइल ऐप में दर्ज इन समूचे आंकड़ों को जीएसटी पोर्टल में सीधे दर्ज किया जा सकेगा. इससे प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी. इसमें अधिकारियों के मौके मुआयने का समय, तिथि सभी कुछ रिकॉर्ड होगी. 

पोर्टल में बदलाव
जीएसटी पोर्टल में इस सप्ताह दो नई सुविधायें भी जोड़ी गई हैं. इसमें देनदारी का किस्तों में भुगतान करने और चार तरह के रिफंड मामलों में अलग-अलग अवधि के लिए रिफंड आवेदन की सुविधा भी इसमें दी गई है. करदाताओं द्वारा अपने बकाये का किस्तों में भुगतान की सुविधा के लिए जीएसटी डीआरसी-20 फार्म भरना होता है. जीएसटी पोर्टल पर यह आवेदन सुविधा शुरू की गई है.

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