जोधपुर सेंट्रल जेल के अंदर भी 'दंबग' स्टाइल में दिखे सलमान खान! सामने आईं तस्वीरें
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जोधपुर सेंट्रल जेल के अंदर भी 'दंबग' स्टाइल में दिखे सलमान खान! सामने आईं तस्वीरें

सलमान को कानून द्वारा प्रतिबंधित लुप्तप्राय प्रजाति के दो काले हिरणों के शिकार के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 9/51 के तहत दोषी पाया गया.

मामले की सुनवाई पिछले 19 साल से चल रही थी (फोटो साभार- ANI)

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को 1998 के काले हिरण के शिकार मामले में गुरुवार को जोधपुर कोर्ट ने पांच साल कैद की सजा सुनाई, जबकि चार अन्य सह आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया. यह चार अन्य आरोपी फिल्मी सितारे सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान, तब्बू और नीलम हैं. सलमान को कानून द्वारा प्रतिबंधित लुप्तप्राय प्रजाति के दो काले हिरणों के शिकार के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 9/51 के तहत दोषी पाया गया. घटना बॉलीवुड फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान अक्टूबर एक-दो 1998 को जोधपुर के समीप कनकनी गांव में हुई थी.

  1. जोधपुर कोर्ट ने सलमान को 5 साल कैद की सजा सुनाई है
  2. सलमान कान को जोधपुर की सेंट्रल जेल ले जाया गया है
  3. चार अन्य सह आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया

सलमान को जोधपुर सेंट्रल जेल ले जाया गया
अभिनेता को जोधपुर की सेंट्रल जेल ले जाया गया है. अब सलमान खान की एक तस्वीर सामने आई है, जिस पर दावा किया जा रहा है तस्वीर जोधपुर की सेंट्रल जेल के अंदर की है. न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा इस तस्वीर को ट्विटर पर शेयर की गई है, जिसमें सलमान पूरी तरह से अपने 'दबंग' स्टाइल में नजर आ रहे हैं.

इस तस्वीर में वह कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जहां कुछ पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं. बता जा रहा है कि अगर सजा तीन साल से कम की होती तो सलमान इसी अदालत में जमानत याचिका दाखिल कर सकते थे. लेकिन, उन्हें अब जमानत के लिए सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा.

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अभिनेता के पक्ष का प्रतिनिधित्व वकील हस्तिमल सारस्वत कर रहे थे. सलमान को यह फैसला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देव कुमार खत्री ने सुनाया. इस दौरान सलमान की बहन अलविरा और अर्पिता भी मौजूद थीं. मामले की सुनवाई पिछले 19 साल से चल रही थी और अदालत ने 28 मार्च की हुई अंतिम बहस के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया था. जीव रक्षा बिशनोई सभा ने अन्य आरोपियों को बरी करने के फैसले का विरोध किया है. संगठन के राज्य अध्यक्ष शिवराज बिशनोई ने कहा कि इन्हें बरी करने के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी.

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