दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दूसरी क्लास की छात्रा से दुष्कर्म की वारदात सामने आई है. दुष्कर्म का आरोप स्कूल में ही छठी क्लास में पढ़ने वाले छात्र पर है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि यह वारदात गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद की है
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नई दिल्लीः दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दूसरी क्लास की छात्रा से दुष्कर्म की वारदात सामने आई है. दुष्कर्म का आरोप स्कूल में ही छठी क्लास में पढ़ने वाले छात्र पर है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि यह वारदात गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद की है. आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली में स्कूली बच्ची के साथ यौन छेड़छाड़ की वारदात का मामला सामने आया था.
दिल्ली के द्वारका इलाके में चार साल की एक बच्ची की मां ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी को उसकी ही क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे ने गलत तरह से छुआ है. घटना के बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत की. पुलिस ने कहा कि बच्ची स्कूल से घर लौटी और अपने गुप्तांगों में दर्द की शिकायत की. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके साथ यौन छेड़छाड़ की पुष्टि की.
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बच्ची की मां का आरोप है कि उन्होंने स्कूल के अधिकारियों को जानकारी दी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की. मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने द्वारका (दक्षिण) थाने में कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने बताया कि कथित लापरवाही के सिलसिले में स्कूल प्रशासन पर मामला दर्ज कर लिया गया है.
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दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए साढ़े चार साल बच्चे को रेप का आरोपी बनाया है. दरअसल इससे पहले बच्ची के परिजनों ने द्वारका साउथ पुलिस के समक्ष दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया. पीडि़त बच्ची की काउंसलिंग कराई गई है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.
ऐसे मामलों में पुलिस की मुश्किल
दरअसल यौन छेड़छाड़ और रेप जैसे गंभीर मामलों में छोटे बच्चों पर कार्रवाई करना पुलिस के लिए भी मुश्किल भरा है. जानकारों के मुताबिक भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 82 के तहत पुलिस को सात साल से कम उम्र के बच्चे पर केस दर्ज करने से बचना चाहिए क्योंकि कम उम्र के बच्चे की बात को अपराध नहीं माना जा सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे का दिमाग इतना विकसित नहीं होता कि वह अपराध करें.